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पंजाब में NHAI के प्रोजेक्ट लटके: HC का मुख्य सचिव को नोटिस, आदेश के बावजूद जमीन पर कब्जा क्यों नहीं दिलवाया
Wed, 14 Aug 2024 07:09 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 14 Aug 2024 07:09 AM IST
सार
पंजाब में एनएचएआई के कई प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। इस बारे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर चेतावनी भी दी थी।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन पर कब्जा न मिलने की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के 10 राष्ट्रीय राजमार्ग के 13,190 करोड़ की लागत वाले कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं।
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में मुख्य सचिव से जवाब मांगा। कहा-हलफनामा दाखिल कर बताएं कि बीते साल अक्तूबर में दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। एनएचएआई को जमीन पर कब्जा क्यों नहीं दिलवाया गया?
एनएचएआई ने याचिका दाखिल कर भारतमाला परियोजना के तहत मेमदपुर (अंबाला) - बनूड़ (आईटी सिटी चौक) - खरड़ (चंडीगढ़) गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कोर्ट को बताया था कि भूमि न मिलने से दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस वे, लुधियाना-रूपनगर से खरड़ हाईवे व लुधियाना-बठिंडा हाईवे का कार्य लंबित है।
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हाईकोर्ट ने गत वर्ष अक्टूबर में आदेश दिया था कि एनएचएआई संबंधित अधिकारी को अधूरी/लंबित परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराए और मुख्य सचिव सक्षम प्राधिकारी को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश जारी करें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि दो महीने के भीतर बाधा मुक्त कब्जा एनएचएआई को दिलाया जाए।
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इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में मुख्य सचिव से जवाब मांगा। कहा-हलफनामा दाखिल कर बताएं कि बीते साल अक्तूबर में दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। एनएचएआई को जमीन पर कब्जा क्यों नहीं दिलवाया गया?
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एनएचएआई ने याचिका दाखिल कर भारतमाला परियोजना के तहत मेमदपुर (अंबाला) - बनूड़ (आईटी सिटी चौक) - खरड़ (चंडीगढ़) गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कोर्ट को बताया था कि भूमि न मिलने से दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस वे, लुधियाना-रूपनगर से खरड़ हाईवे व लुधियाना-बठिंडा हाईवे का कार्य लंबित है।
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हाईकोर्ट ने गत वर्ष अक्टूबर में आदेश दिया था कि एनएचएआई संबंधित अधिकारी को अधूरी/लंबित परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराए और मुख्य सचिव सक्षम प्राधिकारी को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश जारी करें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि दो महीने के भीतर बाधा मुक्त कब्जा एनएचएआई को दिलाया जाए।