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पंजाब में दो-तीन दिन में लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट, लेकिन कम रहेगा जुर्माना

Thu, 19 Dec 2019 12:09 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 19 Dec 2019 12:09 AM IST
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New Motor vehicle act-2019 will be implement soon in Punjab
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

देश के अधिकांश राज्यों में लागू हो चुके केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को पंजाब सरकार भी जल्द ही लागू करेगी। संशोधित एक्ट में जुर्माना राशि के जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें से कई मामलों में जुर्माना राशि को अन्य राज्यों के मुकाबले कम रखा जाएगा। यह संकेत पंजाब की परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने दिए हैं।

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उन्होंने कहा है कि एक्ट लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नया मोटर व्हीकल एक्ट अगले दो-तीन दिन में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, यातायात नियमों का उल्लंघन करने को लेकर काटे जाने वाले कौन-कौन से चालान पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा।
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इस बारे में परिवहन मंत्री ने कुछ बताने से इनकार करते हुए इतना ही कहा कि राज्य सरकार का इरादा जनता को यातायात नियमों के बारे में जिम्मेदार बनाने का है, उन पर बोझ डालने का नहीं। उन्होंने कहा कि संशोधित एक्ट के तहत किन चालानों पर जुर्माना राशि कम या ज्यादा हुई है, इसकी जानकारी एक्ट लागू करने के साथ ही दे दी जाएगी।
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केंद्र सरकार द्वारा देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किए जाने के बाद पंजाब सरकार ने इसे जल्दबाजी में लागू करने से इनकार कर दिया था। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा था कि राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य सरकार द्वारा विचार विमर्श के बाद लागू किया जाएगा। 


इस तरह, राज्य में अब तक पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की यातायात नियम उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जा रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही मुख्य कारण होता है लेकिन वाहन चालकों से भारी-भरकम जुर्माना वसूलकर खजाना भरना सरकार का उद्देश्य नहीं है।

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