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नया एलईडी और 15 हजार रुपये मुआवजा व मुकदमा खर्च अदा करने के आदेश

Mon, 11 Jul 2022 01:51 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 11 Jul 2022 01:51 AM IST
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New LED and order to pay 15 thousand rupees compensation and litigation expenses
चंडीगढ़। एलईडी की खराबी ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ ने सतलज इंटरप्राइजेज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को नया एलईडी दे। साथ ही 15 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करे।
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शिकायतकर्ता सेक्टर-63 निवासी यशपाल ने सेक्टर-35सी के मेसर्स सतलज इंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 के मेसर्स एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी थी। यशपाल ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 26 अक्तूबर 2019 को सतलज इंटरप्राइजेज से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की निर्मित एलईडी 42 हजार रुपये में खरीदा। उन्होंने उपभोक्ता आयोग को बताया कि जनवरी 2020 में एलईडी की डिस्प्ले ब्लर हो गई। इस संबंध में सतलज इंटरप्राइजेज को सूचित किया। टेक्नीशियन ने खराबी ठीक की लेकिन 30 जून 2020 को एलईडी की स्क्रीन काला हो गया और बंद हो गया।
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इस संबंध में जानकारी दिए जाने के बाद एलजी के इंजीनियर आए और जांच करने के बाद कहा कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग खराबी है। शिकायतकर्ता को भरोसा दिया कि वे एक रिपोर्ट कंपनी को देंगे उसके बाद एलईडी बदलकर नया दिया जाएगा लेकिन नहीं बदला गया। इस संबंध में दूसरे पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। दूसरे पक्ष ने जिला उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती है।
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