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होटल संचालकों के लिए नया सरकारी फरमान

Sat, 19 Jul 2014 09:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 19 Jul 2014 09:48 PM IST
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new government decree of hotal owners

हरियाणा में अब होटलों में रुकने वाले हर विदेशी की सूचना और जानकारी होटल संचालक को पुलिस को देनी होगी।

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होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में यदि कोई विदेशी रुकता है या किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए आता है तो संचालक को उसकी पूरी जानकारी जिला पुलिस को देनी होगी। लापरवाही बरतने वाले होटल या संस्थान संचालक पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के को-ऑर्डिनेटर पंकज कुमार के मुताबिक सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला संचालकों की रेवाड़ी मे हुई बैठक में होटलों में ठहरने वाले विदेशियों की पूर्ण जानकारी ऑनलाइन पुलिस को देने का प्रशिक्षण दिया गया।
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उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी संचालकों को प्रोफार्मा भरकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित सुरक्षा शाखा में जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में यह योजना सात जिलों में शुरू हो चुकी है तथा अब इसे रेवाड़ी में भी शुरू किया गया है। पुलिस समय-समय पर होटलों, धर्मशालाओं और संस्थानों के रिकार्ड की जांच करेगी। यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संचालक पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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