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कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू के लिए खड़ी हो गई नई मुसीबत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 02 May 2017 09:31 AM IST
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नवजोत सिद्धू
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पंजाब सरकार के कैबिनेट रैंक प्राप्त नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी एक टीवी विज्ञापन में काम करने पर सवाल उठाए गए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने प्रदेश के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम एक पत्र भेजकर नवजोत सिद्धू को टीवी विज्ञापन इंग्लिश मैजिक मशीन में हिस्सा लेने से रोकने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट अरोड़ा ने नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी पर कॉमेडी शो में हिस्सा लेने पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए टीवी शो में काम करने के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले एडवोकेट एच सी अरोड़ा ने ये नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, नवजोत सिंह सिद्धू के इंग्लिश मैजिक नाम के अंग्रेजी बोलने वाले एक डिवाइस का विज्ञापन करने को लेकर ऐतराज जताया गया है।
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पंजाब के कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए टीवी शो में काम करने के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले एडवोकेट एच सी अरोड़ा ने ये नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, नवजोत सिंह सिद्धू के इंग्लिश मैजिक नाम के अंग्रेजी बोलने वाले एक डिवाइस का विज्ञापन करने को लेकर ऐतराज जताया गया है।
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इससे पहले कॉमेडी शो को लेकर दायर हुई थी याचिका
नवजोत सिद्धू
गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब की कैप्टन सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के पद पर रहते हुए कॉमेडी शो में काम करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि सैद्धांतिक रूप से नवजोत सिंह सिद्धू को कॉमेडी शो में काम करना जारी नहीं रखना चाहिए। दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा था कि सब कुछ कानूनी तौर पर नहीं देखा जा सकता। सिर्फ कानून की सबकुछ नहीं है। कुछ चीजें नैतिकता और शुचिता पर भी आधारित होती है।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी वकील एच.सी. अरोड़ द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही थी। याचिका में कोर्ट से नोटिस जारी करने की अपील की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस स्तर पर राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा मंत्री पद संभालने के बावजूद कॉमेडी शो में काम करना जारी रखने के खिलाफ वकील एच.सी. अरोड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अरोड़ा की ओर से सिद्धू के कॉमेडी शो में काम करने पर रोक लगाने की अपील की गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 मई तय की है। पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने अतुल नंदा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हम इस मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी वकील एच.सी. अरोड़ द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही थी। याचिका में कोर्ट से नोटिस जारी करने की अपील की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस स्तर पर राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा मंत्री पद संभालने के बावजूद कॉमेडी शो में काम करना जारी रखने के खिलाफ वकील एच.सी. अरोड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अरोड़ा की ओर से सिद्धू के कॉमेडी शो में काम करने पर रोक लगाने की अपील की गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 मई तय की है। पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने अतुल नंदा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हम इस मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे।