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श्रमजीवी कार्यकर्ता नौदीप कौर को फिलहाल नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने 24 फरवरी तक हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
Tue, 23 Feb 2021 02:25 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 23 Feb 2021 02:25 AM IST
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श्रमजीवी कार्यकर्ता नौदीप कौर।
- फोटो : फाइल फोटो
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श्रमजीवी कार्यकर्ता नौदीप कौर की नियमित जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही नौदीप को बिना कोई राहत दिए सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के साथ सुनवाई होगी।
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हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार मुक्तसर (पंजाब) निवासी नौदीप कौर की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में नौदीप कौर ने आरोप लगाया है कि उसे फंसाया गया है।
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याची ने कहा कि सोनीपत में उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। जिन मजदूरों के वेतन लंबित थे उनके साथ मिलकर उनका वेतन दिलाने के लिए वह प्रदर्शन कर रही थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी और इल्जाम उलटा उन पर लगा दिया गया।
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याची को गिरफ्तार करने के बाद उसे प्रताड़ित किया गया और इस खबर के सामने आने के बाद उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला। इसके बाद ही हाईकोर्ट ने भी इस मामले को लेकर संज्ञान ले सुनवाई आरंभ कर दी थी।