फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Naina Chautala Filed Plea in punjab haryana highcourt against to cancell assembly membership

हरियाणा विधानसभाः विधायकी रद्द करने के खिलाफ नैना चौटाला समेत चारों नेता पहुंचे हाईकोर्ट

Wed, 02 Oct 2019 10:18 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 02 Oct 2019 10:18 AM IST
विज्ञापन
Naina Chautala Filed Plea in punjab haryana highcourt against to cancell assembly membership
नैना चौटाला, पत्नी अजय चौटाला - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा विधानसभा स्पीकर द्वारा सदस्यता रद्द करने के फैसले को जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) नेता नैना चौटाला व तीन अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि मात्र मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना फैसला सुनाया है, जो न्याय संगत नहीं है।
विज्ञापन


इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला, राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर ने आयोग्य करार दिया था। पहले ये इनेलो के विधायक थे तथा विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी।
विज्ञापन


हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने चार विधायकों को अयोग्य करार दिया है। एक अन्य शिकायत पर नसीम अहमद को अयोग्य करार दिया है। बिना इस्तीफा दिए इनेलो छोड़कर पहले कांग्रेस में और बाद में बीजेपी में शामिल हुए नसीम अहमद को भी सुनवाई के लिए नहीं पहुंचने पर एक्स पार्टी मानते हुए अयोग्य करार दिया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed