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नगर निगम करेगा पार्किंग नियमों में बदलाव
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 29 May 2014 12:14 PM IST
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नगर निगम शहर की पेड पार्किंग के कांट्रैक्ट के लिए नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है। वीरवार को होने वाली वित्त एवं अनुबंध समिति(एफएंडसीसी)की बैठक में यह एजेंडा लाया जा रहा है। नए नियमों के तहत ऑक्शन में सफल बोलीदाता यदि बोली की 15 फीसदी राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी भी जब्त कर ली जाएगी।
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ऑक्शन के दौरान रिजर्व प्राइज की 10 फीसदी राशि अर्नेस्ट मनी के तौर पर हर बोलीदाता को जमा करवानी होती है। निगम अफसरों का कहना है कई बार कांट्रैक्टर ऑक्शन में सफल रहने के बाद भी बिड अमाउंट जमा नहीं करवाता।
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ऐसी स्थिति में निगम को दोबारा ऑक्शन करनी पड़ती है। इसलिए अब नियमों में संशोधन किया जा रहा है। अब सफल बोलीदाता की 10 फीसदी अर्नेस्ट मनी तो जब्त होगी ही साथ ही दूसरा स्थान पाने वाले बोलीदाता को कांट्रैक्ट दे दिया जाएगा। यदि वह कांट्रैक्ट नहीं लेना चाहेगा तो तीसरे नंबर पर रहे बोलीदाता को योग्य समझा जाएगा।
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निगम ने बनाई कमेटी
पेड पार्किंग कांट्रैक्ट के नियमों में संशोधन के लिए नगर निगम ने 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी को पार्किंग कांट्रैक्ट के सभी नियमों व दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही यह एजेंडा अब एफएंडसीसी में लाया जा रहा है। कमेटी में एडिशनल कमिश्नर को चेयरमैन बनाया गया था जबकि एक्सईएन, रोड-1, लॉ ऑफिसर और एसडीई पार्किंग ब्रांच सदस्य थे।
डॉग कैचिंग के लिए खरीदेंगे वैन
शहर में कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम के पास इस समय केवल एक ही वैन है। अब इस काम के लिए दो और वैन खरीदी जा रही है। यह एजेंडा भी एफएंडसीसी की बैठक में लाया जा रहा है। नगर निगम करीब 16 लाख की लागत ये दो वैन खरीदेगा।