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निगम में शामिल नए इलाकों को लोगों को राहत

Sun, 02 Mar 2014 11:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 02 Mar 2014 11:58 AM IST
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nagar nigam gives new guideline of property tax

नगर निगम में हाल ही में शामिल किए गए इलाकों के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने में निगम ने बड़ी राहत दी है।

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निगम ने तय किया है किए ऐसे लोगों को अपने बनते प्रॉपर्टी टैक्स का छठां हिस्सा ही निगम में जमा कराना होगा। इस संबंधी निगम ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है। साथ ही संबंधित शाखाओं को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

निगम अधिकारियों के मुताबिक नए नियम के मुताबिक यदि किसी भी व्यक्ति का कुल प्रॉपर्टी टैक्स 120 रुपये बनता है, तो उसे 20 रुपये ही चुकाने होंगे।

वहीं, निगम ने निगम में शामिल किए गए एरिया को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस संबंध में गमाडा को निगम अधिकारियों ने पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इलाके को विकसित कर उन्हें सौंपा जाए।
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निगम अधिकारियों के मुताबिक नए फाइनेंशिलय ईयर से निगम नए इलाकों में अपनी कई सेवाएं शुरू कर देगा। जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। निगम कमिश्नर उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि नए इलाकों के प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी सारी तस्वीर साफ हो गई है।
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जिक्रयोग है कि कुछ महीने पहले ही निगम में कई सेक्टरों और गांवों को शामिल किया गया था। इसके बाद से ही लोग प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चिंतित थे। इस संबंधी कई बार लोग निगम दफ्तर तक गुहार लगा चुके हैं।

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