{"_id":"5c0f7324bdec22413f5da743","slug":"nagar-nigam-chandigarh-will-run-petrol-pumps-to-cover-loss","type":"story","status":"publish","title_hn":"घाटे से उबरने के लिए अब नगर निगम चंडीगढ़ करेगा ये काम, प्रशासक ने जारी कर दिए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घाटे से उबरने के लिए अब नगर निगम चंडीगढ़ करेगा ये काम, प्रशासक ने जारी कर दिए आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 11 Dec 2018 01:51 PM IST
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petrol pump
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घाटे में चल रहा चंडीगढ़ नगर निगम आय बढ़ाने के तमाम विकल्पों पर काम कर रहा है। इसी के तहत अब निगम शहर में दो पेट्रोल पंप लगाएगा। मेयर देवेश मोदगिल ने बताया कि प्रशासन के वित्त विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। दो साइट किराए पर प्रशासन की ओर से दी गई हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के आदेश के बाद पेट्रोल पंप लगने का रास्ता साफ हो गया है।
नगर निगम को पेट्रोल पंप लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के प्लाट नंबर 1055 के पीछे पहली साइट दी गई है जबकि दूसरी जगह सेक्टर 51 ए विकास मार्ग पर दी है। दोनों जगहों को कुछ नियमों के तहत किराए पर दिया गया है। तय किए नियमों के अनुसार शुरूआती लीज का किराया 70 रुपये प्रतिवर्ग यार्ड रहेगा। इसमें 6 फीसदी प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा।
पेट्रोल और डीजल महीनावार बिक्री 100 रुपये प्रति किलोलीटर जबकि सीनएजी पर 139 रुपये प्रति मीट्रिक टन हर महीने देने होंगे। 40 रुपये प्रति वर्गफीट प्रति माह माह सहूलियत स्टोर के लिए देना होगा। इन रिटेल आउटलेट्स को चलाने से पहले संबधित विभागों द्वारा वन विभाग और इंजीनियरिंग विभाग से एनओसी तथा एनईसी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
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इसके अलावा पेट्रोल व सीएनजी के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से ही करार करना होगा। किसी निजी कंपनी से ईंधन लेने की अनुमति नहीं होगी।
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नगर निगम को पेट्रोल पंप लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के प्लाट नंबर 1055 के पीछे पहली साइट दी गई है जबकि दूसरी जगह सेक्टर 51 ए विकास मार्ग पर दी है। दोनों जगहों को कुछ नियमों के तहत किराए पर दिया गया है। तय किए नियमों के अनुसार शुरूआती लीज का किराया 70 रुपये प्रतिवर्ग यार्ड रहेगा। इसमें 6 फीसदी प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा।
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पेट्रोल और डीजल महीनावार बिक्री 100 रुपये प्रति किलोलीटर जबकि सीनएजी पर 139 रुपये प्रति मीट्रिक टन हर महीने देने होंगे। 40 रुपये प्रति वर्गफीट प्रति माह माह सहूलियत स्टोर के लिए देना होगा। इन रिटेल आउटलेट्स को चलाने से पहले संबधित विभागों द्वारा वन विभाग और इंजीनियरिंग विभाग से एनओसी तथा एनईसी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
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इसके अलावा पेट्रोल व सीएनजी के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से ही करार करना होगा। किसी निजी कंपनी से ईंधन लेने की अनुमति नहीं होगी।