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अपहरण मामले में मां और बेटा बरी

Sat, 01 Feb 2014 10:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़ Updated Sat, 01 Feb 2014 10:37 PM IST
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mother and son acquitted in kidnapping case
शादी करने का झांसा देकर नाबालिग के अपहरण मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शनिवार को सबूतों के अभाव के चलते सेक्टर 41 निवासी साहिल उर्फ जस्सी और उसकी मां सोनिया को बरी कर दिया। मामले में पीड़िता अपने बयानों से अदालत में मुकर गई थी।
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सेक्टर 41 निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि मई 2010 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी किसी काम के लिए घर से बाहर निकली थी। महिला ने बेटी के अपहरण का शक सेक्टर 41 के साहिल व उसकी मां पर शक जताया था। थाना पुलिस ने साहिल व उसकी मां पर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। सोनिया की गिरफ्तारी 26 जनवरी, 2013 को हुई थी वहीं पुलिस ने साहिल को 18 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किया था।
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