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मजीठिया की तलाश में पंजाब पुलिस: एमएलए हॉस्टल में मारा छापा, फ्लैट था खुला लेकिन नहीं मिले अकाली नेता

Sun, 26 Dec 2021 10:51 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 26 Dec 2021 10:51 PM IST
सार

एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पंजाब पुलिस को शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की तलाश है। रविवार को मोहाली पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर- चार स्थित एमएलए हॉस्टल में छापा मारा। हालांकि इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया नहीं मिले। इससे पहले केंद्र सरकार मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। 

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Mohali Police raid in MLA Hostel to arrest Bikram singh Majithia
बिक्रम सिंह मजीठिया (फाइल फोटो) - फोटो : twitter @bsmajithia

विस्तार

पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए रविवार को मोहाली पुलिस ने सेक्टर-4 स्थित एमएलए हॉस्टल के फ्लैट नंबर 39 में छापा मारा लेकिन वह फ्लैट में नहीं मिले, जबकि उनका फ्लैट खुला था। इसके बाद टीम में शामिल मोहाली के एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर ने सेक्टर-3 थाना पुलिस को जानकारी दी। टीम में एसपी इन्वेस्टिगेशन वजीर सिंह खैरा, डीएसपी गुरप्रीत सिंह और मोहाली फेज-1 स्टेट क्राइम थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर शिवदीप सिंह शामिल रहे। 

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मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को ड्रग्स तस्करी के मामले में मोहाली स्थित स्टेट क्राइम थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। फिलहाल, मजीठिया गायब बताए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को अंदेशा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मजीठिया देश से बाहर जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद देश के सभी हवाई अड्डों, अंतरराष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा पर सर्कुलर लेटर जारी कर दिया गया है। 
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सील बंद रिपोर्ट में मजीठिया का नाम था 
मजीठिया के खिलाफ एफआईआर मादक पदार्थ निरोधी विशेष जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नवंबर 2017 में सील बंद लिफाफे में दाखिल की जा चुकी है। इसके बावजूद अब एसआईटी का दावा है कि सील बंद रिपोर्ट में मजीठिया का नाम ड्रग तस्करी रैकेट में संलिप्त आरोपी के रूप में दर्ज है। पंजाब पुलिस सूत्रों के अनुसार, एसटीएफ के प्रमुख एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर धारा-25, 27-ए और 29 एनडीपीएस के तहत मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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