फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   mohali police filed fir against singer honey singh, women commission complaint against makhna song

'मखना' गाने को लेकर विवाद में फंसे यो यो हनी सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, मोहाली में एफआईआर दर्ज

Wed, 10 Jul 2019 01:10 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 10 Jul 2019 01:10 AM IST
विज्ञापन
mohali police filed fir against singer honey singh, women commission complaint against makhna song
हनी सिंह

रैपर हनी सिंह एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। पंजाब महिला आयोग की शिकायत पर पंजाब पुलिस ने हनी सिंह के गाने मखना में महिलाओं के प्रति अभद्र व आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के चलते उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा एलबम के प्रोड्यूसर भूषण कुमार के खिलाफ भी मटौर थाने में मामला दर्ज हुआ है। एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने केस दर्ज करने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है।

विज्ञापन


रैपर हनी सिंह का मखना गाना दिसंबर 2018 में रिलीज हुआ था। करीब छह महीने बाद पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी के ध्यान में सोशल मीडिया से आया कि उक्त साढ़े तीन मिनट के गाने में महिलाओं के प्रति अभद्र शब्द प्रयोग किए गए हैं। इससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है। वहीं, इसमें अश्लीलता साफ झलकती है।

विज्ञापन

 इसके बाद आयोग ने जुलाई के शुरू में कार्रवाई के लिए पंजाब के डीजीपी व होम सेक्रेटरी को पत्र लिखकर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने खुद डीजीपी दिनकर गुप्ता से मुलाकात की थी। डीजीपी ने मामला मोहाली पुलिस को सौंपा था। पुलिस ने अपने स्तर पर केस में पड़ताल की और डीए लीगल की राय भी ली। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी और मटौर थाने में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने हनी सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना), महिलाओं के उत्पीड़न प्रतिषेध (निषेध) अधिनियम 1986 के संबंधित धारा। इतना ही नहीं आईपीसी की धारा 294 अश्लील गीत और कृत्यों के लिए धारा 509 (शब्द, हावभाव या महिला की विनम्रता का अपमान करने के उद्देश्य से दंडित) भी लगाई है।

इस केस में आगे क्या हो सकता है
सूत्रों की मानें तो पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करेगी या इंवेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहेगी। इसके अलावा आरोपियों की तरफ से अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed