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हरियाणा विधानसभा सत्र: स्टोन क्रेशर को लेकर अभय यादव ने अपनी ही सरकार को घेरा, मंत्री ने दिया आश्वासन
Wed, 16 Mar 2022 02:10 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 16 Mar 2022 02:10 AM IST
सार
विधायक अभय यादव ने अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रेशर पर कार्रवाई की मांग की। इसपर मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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हरियाणा विधानसभा सत्र।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव ने क्षेत्र में चल रहे स्टोन क्रेशर को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक ने आरोप लगाया कि नियमों के खिलाफ चल रहे स्टोन क्रेशर के कारण आसपास के गांवों के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विधायक ने मांग रखी कि क्रेशर जोन और गांवों का दौरा किया जाए, सदन को पता लगे कि किस प्रकार से लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। वन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जांच का आश्वासन दिया है।
मंत्री ने बताया कि नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 90 स्टोन क्रेशर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से स्थापित हैं। इनमें से 61 स्टोन क्रेशर पर्यावरणीय मानकों की पालना करते हुए पाए गए हैं और 25 स्टोन क्रेशर मानकों पर खरे नहीं उतरे।
4 इकाइयों के संचालन की सहमति समाप्त हो गई है और वे बंद हो गई हैं। विधायक अभय यादव ने कहा कि स्टोर क्रेशर संचालकों ने डस्ट रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। इस कारण आसपास के तीन गांवों में हालात बहुत खराब हैं। डॉक्टरों और विधानसभा की कमेटी से यहां का दौरा कराए जाए।
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जवाब में वन मंत्री कंवर पाल ने बताया कि बोर्ड केवल उन्हीं इकाइयों को चलाने की अनुमति देता है जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की पालना करती है और उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही करता है जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बंद करना और मुकदमा चलाना शामिल है।
22 इकाइयां साइटिंग मानदंडों के मानकों को पूरा नहीं करती है और 13 इकाइयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द की गई है। इन 13 में से 6 इकाइयों ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है, 2 इकाइयों ने अपील प्राधिकरण से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है तथा 5 इकाइयां बंद पड़ी है।
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मंत्री ने बताया कि नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 90 स्टोन क्रेशर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से स्थापित हैं। इनमें से 61 स्टोन क्रेशर पर्यावरणीय मानकों की पालना करते हुए पाए गए हैं और 25 स्टोन क्रेशर मानकों पर खरे नहीं उतरे।
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4 इकाइयों के संचालन की सहमति समाप्त हो गई है और वे बंद हो गई हैं। विधायक अभय यादव ने कहा कि स्टोर क्रेशर संचालकों ने डस्ट रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। इस कारण आसपास के तीन गांवों में हालात बहुत खराब हैं। डॉक्टरों और विधानसभा की कमेटी से यहां का दौरा कराए जाए।
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जवाब में वन मंत्री कंवर पाल ने बताया कि बोर्ड केवल उन्हीं इकाइयों को चलाने की अनुमति देता है जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की पालना करती है और उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही करता है जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बंद करना और मुकदमा चलाना शामिल है।
22 इकाइयां साइटिंग मानदंडों के मानकों को पूरा नहीं करती है और 13 इकाइयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द की गई है। इन 13 में से 6 इकाइयों ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है, 2 इकाइयों ने अपील प्राधिकरण से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है तथा 5 इकाइयां बंद पड़ी है।