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Yamunanagar News: नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 20 साल कैद, एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 03 Aug 2023 07:38 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जगाधरी (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Thu, 03 Aug 2023 07:38 PM IST
सार

पुलिस ने नाबालिग की काउंसिलिंग के बाद उसके बयान दर्ज किए थे। केस की तहकीकात के दौरान पुलिस ने तरावडी निवासी शुभम उर्फ काला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।

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Misdeed and kidnapping convict gets 20 years prison in Yamunanagar
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के दोषी करनाल के तरावड़ी निवासी शुभम उर्फ काला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।  

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तीन अगस्त 2021 को थाना रादौर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है, जो कि स्कूल गई थी लेकिन घर वापस नहीं आई। पुलिस ने नाबालिग युवती के अपहरण का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी।
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अगले दिन नाबालिग घर लौट आई। पुलिस ने नाबालिग की काउंसिलिंग के बाद उसके बयान दर्ज किए थे। केस की तहकीकात के दौरान पुलिस ने तरावडी निवासी शुभम उर्फ काला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।

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