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Chandigarh News: मनीमाजरा मोटर मार्केट हत्याकांड दोस्त की हत्या में सन्नी को उम्रकैद
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चंडीगढ़। मनीमाजरा मोटर मार्केट में तीन साल पहले हुए हत्याकांड में जिला अदालत ने दोषी सन्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को अदालत ने उसे हत्या का दोषी करार दिया था।
इस मामले में मृतक लखबीर सिंह उर्फ लक्खा की पत्नी निशा की शिकायत पर थाना मनीमाजरा में केस दर्ज किया गया था। घटना 6 अगस्त 2023 की रात की है, जब लखबीर घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। रात करीब 3:34 बजे निशा ने वीडियो कॉल की, जिसमें लखबीर ने बताया कि वह एक दोस्त के साथ शराब पी रहा है। कॉल में एक चश्मा पहने युवक दिखाई दिया, जिसे उसने अपना नया दोस्त सन्नी बताया। इससे परेशान निशा उसे तलाशते हुए मोटर मार्केट पहुंची जहां उसने देखा कि वही युवक उसके पति पर पेचकस से हमला कर रहा है। गंभीर चोटों के कारण लखबीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की थी।
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इस मामले में मृतक लखबीर सिंह उर्फ लक्खा की पत्नी निशा की शिकायत पर थाना मनीमाजरा में केस दर्ज किया गया था। घटना 6 अगस्त 2023 की रात की है, जब लखबीर घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। रात करीब 3:34 बजे निशा ने वीडियो कॉल की, जिसमें लखबीर ने बताया कि वह एक दोस्त के साथ शराब पी रहा है। कॉल में एक चश्मा पहने युवक दिखाई दिया, जिसे उसने अपना नया दोस्त सन्नी बताया। इससे परेशान निशा उसे तलाशते हुए मोटर मार्केट पहुंची जहां उसने देखा कि वही युवक उसके पति पर पेचकस से हमला कर रहा है। गंभीर चोटों के कारण लखबीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की थी।
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