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सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित परिवार को 17 लाख का मुआवजा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 09 Jun 2016 01:57 AM IST
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अदालत
- फोटो : file
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सड़क हादसे में 44 वर्षीय नरेंद्र सिंह की मौत के मामले में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने उनके परिवार के लिए 16.96 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश बलटाना के शिव गौतम और द न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर सहित क्लेम याचिकाकर्ता को चुकाने को कहा है। याचिकाकर्ताओं में मृतक की विधवा, दो बच्चे और माता-पिता शामिल हैं।
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नरेंद्र सिंह 15 मार्च, 2016 को रिश्तेदार मामराज के साथ अंबाला-चंडीगढ़ मार्ग पर लालड़ू फ्लाईओवर के पास बने बस स्टॉप पर चंडीगढ़ जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अंबाला की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार शिव गौतम ने नरेंद्र को टक्कर मार दी। इससे नरेंद्र को गंभीर चोट आई। उन्हें जीएमसीएच-32 ले जाया गया, वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में लालड़ू पुलिस थाने में शिव गौतम के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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क्लेम याचिका के अनुसार नरेंद्र सिंह मजदूरी करते थे। उनकी पत्नी शीला देवी, बेटों गुलशन सिंह, विनोद कुमार, मां नछत्तर कौर, पिता संत राम ने 23 मार्च, 2016 को क्लेम केस दायर किया था। इसमें बलटाना निवासी शिव गौतम और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया गया था।
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केस की सुनवाई के दौरान शिव गौतम ने खुद को केस में झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। वहीं इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि, शिव गौतम के पास हादसे के दौरान वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।