फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   man killed in accident, compensation of 17 lakhs for family

सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित परिवार को 17 लाख का मुआवजा

Thu, 09 Jun 2016 01:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 09 Jun 2016 01:57 AM IST
विज्ञापन
man killed in accident, compensation of 17 lakhs for family
अदालत - फोटो : file

सड़क हादसे में 44 वर्षीय नरेंद्र सिंह की मौत के मामले में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने उनके परिवार के लिए 16.96 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश बलटाना के शिव गौतम और द न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर सहित क्लेम याचिकाकर्ता को चुकाने को कहा है। याचिकाकर्ताओं में मृतक की विधवा, दो बच्चे और माता-पिता शामिल हैं।

विज्ञापन


नरेंद्र सिंह 15 मार्च, 2016 को रिश्तेदार मामराज के साथ अंबाला-चंडीगढ़ मार्ग पर लालड़ू फ्लाईओवर के पास बने बस स्टॉप पर चंडीगढ़ जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अंबाला की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार शिव गौतम ने नरेंद्र को टक्कर मार दी। इससे नरेंद्र को गंभीर चोट आई। उन्हें जीएमसीएच-32 ले जाया गया, वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में लालड़ू पुलिस थाने में शिव गौतम के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


क्लेम याचिका के अनुसार नरेंद्र सिंह मजदूरी करते थे। उनकी पत्नी शीला देवी, बेटों गुलशन सिंह, विनोद कुमार, मां नछत्तर कौर, पिता संत राम ने 23 मार्च, 2016 को क्लेम केस दायर किया था। इसमें बलटाना निवासी शिव गौतम और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


केस की सुनवाई के दौरान शिव गौतम ने खुद को केस में झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। वहीं इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि, शिव गौतम के पास हादसे के दौरान वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed