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बच्चों से कुकर्म के दोषी को दस साल कैद

Sat, 30 Jan 2016 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 30 Jan 2016 12:07 AM IST
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man convicted for misdeed, 10 years imprisonment

दो बच्चों के साथ कुकर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सेक्टर 29 निवासी रवि को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 2015 में दोषी रवि ने घर की छत पर 8 व 13 वर्ष की उम्र के दो बच्चों के साथ कुकर्म किया था।

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शिकायतकर्ता जसविंद्र सिंह मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति के पड़ोस में रहते थे। उन्होंने घटना वाली रात आरोपी के चंगुल से छूटे एक बच्चे को रोता और नग्न हालत में देखा। इसके बाद मोहल्ले वालों के साथ मिलकर घटना वाली रात ही आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था।
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ये था मामला
वारदात 18 अप्रैल, 2015 को प्रकाश में आई थी। शिकायतकर्ता जसविंद्र ने इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह रात को सोने लगे थे। तभी रात को करीब 12 बजे उन्हें पड़ोस में बच्चे के रोने की आवाज आई। बाहर देखा तो एक बच्चा नग्न अवस्था में रो रहा था।
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पूछने पर उसने बताया कि उसे और उसके साथी को एक लड़का सेंट्रा मॉल से धमका कर यह कहते हुए ले गया कि तुमने नशा किया है और थाने ले जाना है। इसके बाद वह सेक्टर 29 में साईं बाबा मंदिर की तरफ उन्हें ले आया और एक घर की छत पर ले जाकर कुकर्म किया।

जब वह रोने लगा तो आरोपी उसके साथी के साथ जबरदस्ती करने लगा और वह भागकर नीचे आ गया। शिकायतकर्ता ने बच्चे की निशानदेही पर पड़ोसियों के साथ इसी सेक्टर के मकान नंबर 229-ए की छत पर गया। जहां देखा कि एक बच्चा रो रहा है।

वहीं पड़ोसियों को देख उनका पड़ोसी रवि नामक युवक भागने लगा। हालांकि पड़ोसियों ने उसे दबोच लिया। दूसरे बच्चे ने भी बताया कि उसके साथ भी आरोपी ने कुकर्म किया। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर दोनों बच्चों का जीएमसीएच-32 में मेडिकल कराया और उनके कोर्ट में बयान दर्ज कराए।


पीड़ितों ने मजिस्ट्रेट के सामने पूरी घटना को बयान किया। रवि के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की अपहरण, कुकर्म व धमकाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

मामले में सरकारी वकील ने केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के रूप में कोर्ट से मांग की थी कि इस संगीन अपराध में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई जाए।

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