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कैबिनेट मीटिंग में पंजाब सरकार ने लिए 4 बड़े फैसले

Wed, 09 Jul 2014 12:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 09 Jul 2014 12:24 AM IST
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major decision by Punjab government in cabinet meeting

चंडीगढ़। पंजाब में जमीनों की रजिस्ट्रियों और अन्य राजस्व संबंधी कामकाज के लिए जल्द ही ई-स्टॉपिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। सीएम प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब ई-स्टांप नियम-2014 के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।

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सीएम कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार इस प्रणाली के लागू होने से स्टांप पेपरों का प्रचलन समाप्त होगा और रजिस्ट्रेशन फीस एकत्रिकरण के सरल होने के साथ ही हेराफेरी पर अंकुश लगेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य और डिवीजन स्तर पर पुलिस शिकायत अथॉरिटियां स्थापित करने के लिए ड्राफ्ट बिल भी स्वीकृत कर दिया है।
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यहां पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत की जा सकेंगी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में विभिन्न सुविधाओं का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। यह ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट से जुड़ी होंगी और इनके अधीन 47 महत्वपूर्ण सेवाएं होंगी।
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नशावृत्ति के खिलाफ शुरू किए अभियान के तहत डी-एडिक्शन सेंटरों में 66 डॉक्टरों की भर्ती को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। डैमेज एक्ट को परिभाषित करने के लिए पंजाब सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति हानि निरोधक बिल-2014 के भाग 2-सी में ‘रेल या सड़क यातायाद निरोधक’ शब्द शामिल करने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।

इस बिल के तहत नुकसान की स्थिति में दोषियों को एक साल और एक लाख रुपये जुर्माने या धमाके से नुकसान होने की स्थिति में सजा दो साल तक हो सकती है।

खाली पदों को भरने की स्वीकृति

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कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा के प्रसार को ध्यान में रखते हुए महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा में स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। यह प्रदेश में दूसरी और मालवा क्षेत्र में पहली तकनीकी यूनिवर्सिटी होगी।

इसके दायरे में बठिंडा, बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, संगरूर और राज्य से बाहर के इलाके शामिल होंगे। संगठित बाल विकास स्कीम के अधीन अमृतसर जिले के अटारी ब्लॉक में बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी और अन्य सहायक अमले के पदों को भरने की स्वीकृति दे दी गई है।

सहकारी बैंको में पूंजी हिस्से को मजबूत करने के लिए पंजाब सहकारी सोसायटीज एक्ट 1961 की धारा 6 और 15 संशोधन और नई धारा 2 (एम) शामिल करने को भी स्वीकृति दे दी। इससे सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं, सहकारी बैंक अन्य संस्थाओं के शेयर खरीद सकेंगे।

राज्य में सीबीआई द्वारा दर्ज केसों के तेजी से निपटारे को यकीनी बनाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने पटियाला में सीबीआई की एक और अदालत स्थापित करने के लिए स्वीकृति दे दी है।

पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट में संशोधन

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खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रत्येक वर्ष खिलाड़ियों के लिए 125 पद भने को स्वीकृति दे दी है। इन पदों में उन खिलाड़ियों को भर्ती किया जाएगा, जिन्होंने ओलंपिक, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों में में मेडल जीते होंगे।

मंत्रिमंडल ने पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1924 की धारा-3 उप धारा (8) में संशोधन करने को हरी झंडी दी है, जो कि नए स्टेज कैरेज परमिट जारी करते समय एकमुश्त मोटर व्हीकल टैक्स लगाने की दरों से संबधित है। इसके अंतर्गत बड़ी बसों के मामले में नई दर मौजूदा 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति किलोमीटर करना है।

स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पंजाब एफिलिएटिड कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) एक्ट 1974 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी गई। इस एक्ट के अधीन गठित किए गए शिक्षा ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और सदस्यों की अवधि निर्धारित की गई है। कैबिनेट ने पंजाब प्राइवेट विश्वविद्यालय पॉलिसी-2010 के अधीन अमर सिंह एजुकेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट को फगवाड़ा में जीएनए सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की स्वीकृति भी दी।

अध्यापकों के 167 पदों का बैकलॉक भरेंगे

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नेत्रहीन जेबीटी/ईटीटी अध्यापकों को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने संबंधित अध्यापकों के 167 पदों का बैकलॉक पूरा करने को स्वीकृति प्रदान की। निजी प्रबंध अधीन मान्यता प्राप्त एडेड स्कूलों में विभिन्न कैडरों के 4445 खाली पद ठेके के आधार पर भरने को भी स्वीकृति दी गई।

इन अध्यपाकों का प्रोबेशन पीरियड पांच वर्ष का होगा। यह समय पूरा होने के बाद ही उनकी सेवाएं नियमित की जाएंगी। यह खाली पद चार वर्षों में ठेके के आधार पर भरे जाएंगे और प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत पद पूरे किए जाएंगे। कैबिनेट ने नाजायज रजिस्ट्री रद्द करने के लिए उपायुक्तों को अधिकृत करने का फैसला भी किया है।

इस संबधी बिल आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। यह फैसला लिया गया कि हर 15 दिन के बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की जाए। इसी प्रकार माह के प्रत्येक वीरवार को जिला शिकायत निवारण कमेटी की बैठक होगी।

विभाग प्रमुख और प्रशासकीय सचिव प्रत्येक शुक्रवार को क्षेत्र का दौरा करेंगे। यह फैसला भी लिया गया कि क्षेत्र में तैनात अधिकारी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को राज्य मुख्यालय पर बैठक के लिए नहीं बुलाए जाएंगे।

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