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चंडीगढ़ः लव जिहाद और गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने पुलिस पर उठाए सवाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 19 Jul 2018 09:37 AM IST
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चंडीगढ़ निवासी एक लड़की ने श्रीनगर के एक लड़के पर लव जिहाद और गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए केस की जांच एनआईए या सीबीआई से करवाने की अपील की है। केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से बताया गया कि उस पर दो बार हमला हो चुका है और ऐसे में उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कोर्ट ने सुरक्षा मामले के लिए पुलिस को शिकायत देने के आदेश दिए हैं और पीड़िता की आयु जानने के लिए अगली सुनवाई पर दसवीं के प्रमाणपत्र सौंपने के आदेश दिए हैं।
आरोप के अनुसार पीड़िता से आरोपी युवक की दोस्ती जनवरी 2016 में फेसबुक के जरिए हुई थी। उस समय आरोपी शख्स ने खुद को हिंदू बताया था। फेसबुक पर दोस्ती के बाद नवंबर 2016 में दोनों चंडीगढ़ के एक होटल में मिले। आरोपी शख्स ने यहां पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। जब लड़की ने इससे मना किया तो आरोपी श्रीनगर वापस लौट गया। लड़की का दावा है कि मई और जून 2017 में दो बार युवक ने उसे श्रीनगर बुलाया। इस दौरान युवक के परिवार के पांच सदस्यों ने उसके साथ गैंगरेप किया। घर लौटकर पीड़िता ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी थी।
याचिका में आरोप है कि युवक की मां ने पीड़िता का जबरन गर्भपात भी कराया और उसके सारे पैसे और गहने भी छीन लिए। पीड़िता के अनुसार जिस समय का यह वाकया है तब वह नाबालिग थी। याची ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच सही तरह से नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने पीड़िता के वकील को आदेश दिए कि वह लड़की के दसवीं का प्रमाण पत्र कोर्ट के सामने पेश करे और चालान की कॉपी भी पेश की जाए।
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वकील जेएस बैंस ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित लड़की को आरोपी से जान का खतरा है इसलिए इसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह निचली अदालत में जाकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। जांच सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसी से करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने चालान की कॉपी पेश करने के आदेश दिए हैं ताकि पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है इसे समझा जा सके।
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आरोप के अनुसार पीड़िता से आरोपी युवक की दोस्ती जनवरी 2016 में फेसबुक के जरिए हुई थी। उस समय आरोपी शख्स ने खुद को हिंदू बताया था। फेसबुक पर दोस्ती के बाद नवंबर 2016 में दोनों चंडीगढ़ के एक होटल में मिले। आरोपी शख्स ने यहां पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। जब लड़की ने इससे मना किया तो आरोपी श्रीनगर वापस लौट गया। लड़की का दावा है कि मई और जून 2017 में दो बार युवक ने उसे श्रीनगर बुलाया। इस दौरान युवक के परिवार के पांच सदस्यों ने उसके साथ गैंगरेप किया। घर लौटकर पीड़िता ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी थी।
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याचिका में आरोप है कि युवक की मां ने पीड़िता का जबरन गर्भपात भी कराया और उसके सारे पैसे और गहने भी छीन लिए। पीड़िता के अनुसार जिस समय का यह वाकया है तब वह नाबालिग थी। याची ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच सही तरह से नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने पीड़िता के वकील को आदेश दिए कि वह लड़की के दसवीं का प्रमाण पत्र कोर्ट के सामने पेश करे और चालान की कॉपी भी पेश की जाए।
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वकील जेएस बैंस ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित लड़की को आरोपी से जान का खतरा है इसलिए इसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह निचली अदालत में जाकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। जांच सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसी से करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने चालान की कॉपी पेश करने के आदेश दिए हैं ताकि पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है इसे समझा जा सके।