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Chandigarh News: हादसे में गंवानी पड़ी एक टांग, 46.91 लाख रुपये का मुआवजा

Tue, 16 Apr 2024 06:35 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Apr 2024 06:35 AM IST
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Lost one leg in accident, compensation of Rs 46.91 lakh
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में टांग गंवाने वाले व्यक्ति को 46.91 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि जिस वाहन से दुर्घटना हुई, उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। दायर मामले के मुताबिक यह हादसा जून 2020 में उस समय हुआ, जब डेराबस्सी का रहने वाला याचिकाकर्ता युवक गुरदीप सिंह और उसका दोस्त मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। वह भांकरपुर गांव के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें डेराबस्सी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद गुरदीप सिंह का कई साल तक इलाज चला। इस दौरान डॉक्टरों को उसकी दाईं टांग काटनी पड़ी थी।
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गुरदीप सिंह की ओर से वकील अश्वनी अरोड़ा ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में बताया कि गुरदीप सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर रहा है। हादसे के वक्त ट्रक की टक्कर से गुरदीप बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी टांग तक काटनी पड़ गई। उनके इलाज पर काफी खर्च हुआ। उन्होंने आरोपी ट्रक चालक बलिंद्र सिंह और ट्रक की बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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