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पांच लाख की रिश्वत केस में बिचौलिए भगवान सिंह को मिली जमानत

Fri, 31 Jul 2020 10:15 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2020 10:15 PM IST
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Lord Singh got bail middleman case five lakh bribe
चंडीगढ़। मनीमाजरा की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर सेे जुड़े पांच लाख रुपये की रिश्वत केस में गिरफ्तार बिचौलिए भगवान सिंह की जमानत याचिका को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने मंजूर कर लिया। यह जमानत आरोपी को एक लाख रुपये की गारंटी पर मिली है। अदालत ने 14 दिन के अंदर बांड भरने का आदेश दिया है।
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बीते 27 जुलाई को आरोपी ने याचिका दायर कर कहा था कि उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उसकी मामले में कोई भूमिका नहीं है। उसने सीबीआई को पूरा सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेगा। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। उधर, मामले की अन्य आरोपी जसविंदर कौर रिमांड पूरा होने के बाद जेल में हैं। बता दें कि 30 जून को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने भगवान सिंह का आठ दिन का रिमांड हासिल किया था। मनीमाजारा निवासी शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह ने सीबीआई को शिकायत दी थी। उसने कहा कि मनीमाजरा की थाना प्रभारी जसविंदर कौर धोखाधड़ी मामले को सुलझाने के एवज में पांच लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। साथ ही जसविंदर ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी भी दी है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को कहा कि वह दो लाख रुपये पहले ही दे चुका है। सूचना पर सीबीआई ने एक लाख रुपये की दूसरी किस्त लेते बिचौलिए भगवान सिंह को रंगेहाथों गिरफ्तार किया था।
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