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इस बार वोटर शाम छह बजे तक वोट डाल सकेंगे
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 17 Mar 2014 12:08 AM IST
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मौसम में तेजी से आए बदलाव के साथ बढ़ती गरमी और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान, चुनाव आयोग ने इस बार मतदान का समय बढ़ाने का फैसला किया है। लोग सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डाल सकेंगे।
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जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 56 केतहत आयोग को मतदान का समय निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन यह आठ घंटे से कम नहीं होना चाहिए।
आयोग ने पंजाब केसभी लोकसभा हलकों में वोट डालने का समय सुबह सात से शाम छह बजे तक निर्धारित किया है। यह फैसला गर्मी और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय को देखते हुए लिया गया है ताकि मतदाताओं को सुविधा हो।
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आयोग का विश्वास है कि इस फैसले से मतदान और बढ़ेगा। सभी जिला चुनाव अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे मतदान के समय में बदलाव को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें।
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