चंडीगढ़ में थमा चुनाव प्रचार, सभा और जुलूस पर रहेगी रोक, 19 मई को मतदान
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चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। इसी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में आहुति डालने के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। शांतिपूर्वक वोटिंग संपन्न कराने के लिए शनिवार को सेक्टर 26 के इंजीनियरिंग कॉलेज से 597 पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी।
लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों के 36 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं शहर के 191 मतदान केंद्रों के 597 बूथों पर 19 मई को शहर के 6 लाख 19 हजार 425 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर मनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। हर पोलिंग पार्टी के लिए अलग-अलग वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही बूथों पर मतदान कर्मियों की सुरक्षा और खाने-पीने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मनदीप सिंह बराड़ ने दो टूक कहा कि शहर में अब केवल यहां के वोटर ही नजर आएंगे। जो शहर से बाहर के हैं और बिना किसी वजह यहां रह रहे हैं वे सिटी को छोड़ दें। यदि जांच में किसी होटल, लॉज, धर्मशाला, होस्टल या किसी के घर में रहने की सूचना पर पकड़े जाएंगे तो उन पर सीधी कार्रवाई होगी।
शहर के विभिन्न संस्थानों के दस्तावेजों की जांच शुरू करने के लिए टीम को निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार से वाहनों की भी सघन जांच होगी। उनका कहना है कि लोग कोशिश करें कि दो दिन बिना किसी वजह सड़कों पर नजर नहीं आएं। क्योंकि हर चौक पर आने व जाने वालों की जांच होगी।
त्वरित होगी रिपोर्ट दर्ज
सभी पोलिंग पार्टियां सेक्टर 26 के इंजीनियरिंग कॉलेज से 18 मई को अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाएंगी। सुबह इंजीनियरिंग कॉलेज में सबको रिपोर्टिंग करनी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरमान जारी कर दिया है कि हरहाल में सभी मतदान कर्मी अपने तय सीमा के मुताबिक कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। जो समय पर नहीं आएंगे उन पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी पोलिंग पार्टी, सेक्टर आफिसर, माइक्रो आब्जर्वर को इसकी जानकारी दे दी गई है।
तीन से अधिक वाहनों का नहीं निकलेगा काफिला
शुक्रवार की शाम से चंडीगढ़ में निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी। सभा एवं जुलूस बंद होंगे। एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति नजर नहीं आएंगे। तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं दिखना चाहिए। एसडीओ राकेश कुमार ने कहा कि आयोग के इस सख्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बारात, शव यात्रा या धार्मिक कार्य पर यह पाबंदी नहीं होगी।
मतदान केंद्र पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल
मतदान केंद्र के 200 मीटर दूर ही सुविधा केंद्र होगा। कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकते। केवल चुनावकर्मी या चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारी या कर्मी ही जा सकते हैं, लेकिन रिकार्डिंग करने की अनुमति नहीं होगी।