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पंजाब में लॉकडाउन : जरूरी सेवा में शराब भी शामिल, ठेका समेत खुलेंगी ये दुकानें

Tue, 04 May 2021 10:56 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 04 May 2021 10:56 PM IST
सार

पंजाब में 2 से 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। इस संबंध में मंगलवार को जारी नए आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने दुकानों को खोलने के संबंध में जो छूट दी गई थी, उसमें विस्तार किया गया है।

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Liquor vehicles and agricultural Shops will open during lockdown in Punjab
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

पंजाब में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानों के अलावा शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। हालांकि अहाते बंद रहेंगे। इसके साथ ही कृषि संबंधी उपकरण और वस्तुएं, औद्योगिक सामग्री, वाहन कारोबार आदि भी खुले रहेंगे। गृह विभाग की ओर से मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया। 

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पंजाब में 2 से 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। इस संबंध में मंगलवार को जारी नए आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने दुकानों को खोलने के संबंध में जो छूट दी गई थी, उसमें विस्तार किया गया है। अब राज्य में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ-साथ खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि औजार, कृषि एवं बागवानी सामग्री की दुकानें शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी।
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राशन, किराना और परचून की दुकानें के अलावा रिटेल और होलसेल शराब की दुकानें भी खोलने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा औद्योगिक सामग्री, हार्डवेयर का सामान, औजार, मोटर वाहन और पाइप की दुकानें भी खुलेंगी। ये सभी दुकानें पूर्व आदेश के अनुसार प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के तहत बंद रहेंगी। 
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जरूरी काम के लिए आने-जाने की छूट  
लॉकडाउन की अवधि के दौरान आम लोगों को जरूरी कार्यों के लिए पैदल और साइकिल पर आने-जाने के छूट दी गई है। निजी वाहनों पर आने-जाने वाले लोगों को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग जिनके पास वैध पहचान पत्र नहीं है, को वेबसाइट https://pass.pais.net.in/ से ई-पास डाउनलोड करने को कहा गया है।

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