कुकर्मी को उम्रकैद: चार साल के मासूम बच्चे से की थी हैवानियत, आरी से काटा था गला, अब जेल में सड़ेगा
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले फूलचंद उर्फ पप्पू (41) ने 2019 में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। वह पड़ोस में रहने वाले चार साल के मासूम को फुसला कर अपने कमरे में ले गया था। वहां उसने बच्चे से कुकर्म किया था।
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पंजाब के लुधियाना में चार साल के मासूम के साथ कुकर्म और बाद में आरी से काटकर हत्या मामले में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी फूल चंद उर्फ पप्पू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पॉस्को मामले की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के एडिशनल सेशंस जज अमरजीत सिंह ने यह सजा सुनाई है। सजा के अनुसार जब तक आरोपी की मौत नहीं हो जाती तब तक वह जेल में ही रहेगा। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दो लाख रुपये बच्चे के माता-पिता को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह है मामला
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले फूलचंद उर्फ पप्पू (41) ने 2019 में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। वह पड़ोस में रहने वाले चार साल के मासूम को फुसला कर अपने कमरे में ले गया था। वहां उसने बच्चे से कुकर्म किया था। घटना के बारे में बच्चा किसी को बता न दे... इस डर से उसने बच्चे की आरी से गला काटकर हत्या कर दी थी। उधर, जब बच्चा घर नहीं आया और तलाश हुई तो घटना का पला चला। इसके बाद बच्चे के पिता ने थाना डिवीजन नंबर 6 में 31 अक्तूबर 2019 को शिकायत दर्ज करवाई थी।
कमरे में मिली थी गला कटी लाश
मासूम के पिता ने बताया था कि वह और आरोपी एक सिलाई मशीन फैक्टरी में काम करते हैं। फूलचंद उनके पास किराये के कमरे में रहता था। इस बीच आरोपी उसके बेटे को अपने कमरे में बातों में लगाकर ले गया। जहां पर आरोपी ने बच्चे से कुकर्म कर उसकी आरी से गला काटकर हत्या कर दी थी। जब बच्चा घर में दिखाई नहीं दिया तो उसकी तलाश शुरू की। इस बीच आरोपी कमरा बंद करके फरार हो गया था। उधर, पुलिस ने जांच शुरू की और कमरा खोला तो बच्चे की गला कटी लाश मिली। मृतक बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी फूल चंद ने बच्चे से कुकर्म किया और बाद में हत्या कर दी।