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भिवानीः एक साथ 8 लोगों को उम्रकैद, प्रॉपर्टी डीलर और उसके अंगरक्षक को सरेआम कत्ल किया था

Fri, 21 Dec 2018 04:44 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिवानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिवानी Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 21 Dec 2018 04:44 PM IST
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Life Prisonment to Eight People in Property Dealer and His Security Guard Murder Case
jail
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बहल के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर कपिल शर्मा व उसके अंगरक्षक राजेश उर्फ मोटिया के दोहरे हत्याकांड मामले में आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है। आठों को न्यायालय ने बुधवार को दोषी करार दिया था। जिन्हें वीरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को बहल निवासी प्रॉपर्टी डीलर कपिल शर्मा व उसके अंगरक्षक राजेश उर्फ मोटिया के दोहरे हत्याकांड में शामिल ढाणी केहरा निवासी राजकुमार, खैरू बड़ी राजस्थान निवासी सुनील, रिकूं उर्फ राकेश, संदीप, प्रदीप, ढाणी कतवार निवासी योगेश, मिटठी निवासी विनोद उर्फ सोनू, बामला निवासी अमरजीत को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन सभी को आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट व एक साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया है।
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जुर्माना राशि अदा ना करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय में पेश किए गए चालान के अनुसार बहल निवासी कपिल शर्मा व उसके अंगरक्षक राजेश उर्फ मोटिया की 25 फरवरी 2015 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वह अपने अंगरक्षक के साथ बाबा के वार्षिकोत्सव के आयोजन के लिए दुकानदारों से चंदा एकत्रित करने के बाद राजगढ़ रोड़ स्थित ओम धर्मकांटा पर बैठे हुए थे। इसी दौरान उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। जिसमें राजेश उर्फ मोटिया की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी और कपिल शर्मा ने हिसार के एक अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।
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इस हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ मृतक के भाई सुनील शर्मा के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मृतक के भाई सुनील का आरोप था कि हत्याकांड में शामिल लोगों ने कपिल से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इस रकम को नहीं देने पर ही उन्होंने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे डाला था। इसी मामले में न्यायालय ने आठ लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा के साथ साथ एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है और जुर्माना राशि ना अदा करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।

 
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