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Chandigarh: सड़क हादसे में गई थी मजदूर की जान, परिवार को मिलेगा 16.71 लाख रुपये का मुआवजा

Wed, 13 Sep 2023 02:28 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 13 Sep 2023 02:28 AM IST
सार

इस्माइलाबाद की संत नगर कॉलोनी के रहने वाले जय राम की पत्नी सुनीता ने मुआवजे को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी। सुनीता ने याचिका में बताया कि जय राम मजदूरी करता था और 18 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था।

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Life lost in road accident, Rs 16.71 lakh compensation to family
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने छह साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जय राम के परिवार को 16 लाख 71 हजार 500 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 
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मई 2017 में हादसे के समय जय राम अनाज मंडी इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र) से काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहा था। वह अनाज मंडी के गेट के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार हरियाणा नंबर की मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। जयराम को एंबुलेंस से सिविल अस्पताल इस्माइलाबाद ले जाया गया, जहां से एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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इस्माइलाबाद की संत नगर कॉलोनी के रहने वाले जय राम की पत्नी सुनीता ने मुआवजे को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी। सुनीता ने याचिका में बताया कि जय राम मजदूरी करता था और 18 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने मोटरसाइकिल चालक अंबाला शहर निवासी नरेश कुमार, वाहन मालिक चंचल सिंह निवासी कुरुक्षेत्र और वाहन की चंडीगढ़ स्थित बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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