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Chandigarh News: हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, दस हजार जुर्माना

Fri, 02 Feb 2024 03:41 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Feb 2024 03:41 AM IST
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Life imprisonment to the culprit in murder case, ten thousand fine
चंडीगढ़। कोविड में लगे लॉकडाउन के दौरान सेक्टर-27 में अर्जुन की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी के पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के गांव अटारी निवासी बुद्धि लाल उर्फ गोलू (23) के रूप में हुई है। दोषी बुद्धि लाल और अर्जुन सेक्टर-27 स्थित एक ढाबे में काम करते थे और दोनों ढाबे की पहली मंजिल पर रहते थे। दोषी बुद्धि लाल उर्फ गोलू के खिलाफ सेक्टर-26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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क्या था मामला

20 अप्रैल 2020 को पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-27 बी के एक बूथ के बाहर व्यक्ति बेसुध पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची सेक्टर-26 थाना पुलिस टीम को चादर में लिपटा शव मिला। उसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान थे। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मोहिंदर कुमार मिश्रा उर्फ अर्जुन के रूप में हुई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जिसमें एक युवक सुबह साढ़े चार बजे के करीब कंधे पर चादर में लिपटा शव लाता दिखाई दिया। पुलिस जांच के दौरान उन्हें ढाबा मालिक अनुराग मिला। अनुराग ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के चलते उनका ढाबा बंद रहता है। ढाबे की पहली मंजिल पर उनके नौकर अर्जुन और बुद्धि लाल उर्फ गोलू रहते हैं। 20 अप्रैल 2020 को वह दोनों को राशन देने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनुराग ने शक जताया कि गोलू ने अर्जुन की हत्या की है और फरार हो गया। पुलिस ने दोषी गोलू के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और अगले दिन सेक्टर-28 से उसे गिरफ्तार किया।
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पुलिस पूछताछ में हुआ था हत्या का खुलासा



दोषी गोलू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 19 अप्रैल की रात उसने व अर्जुन ने एक साथ शराब पी रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तभी गोलू ने ईंट से अर्जुन के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोषी उसके शव को चादर में लपेट कर बूथ के बाहर फेंक आया था।
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