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Chandigarh News: हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

Fri, 01 Mar 2024 02:21 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 02:21 AM IST
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Life imprisonment to four accused of murder
चंडीगढ़। जिला अदालत ने बलटाना निवासी युवक की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इनकी पहचान मौलीजागरां के रहने वाले रूप बसंत उर्फ छोला (21), अंपिक उर्फ गुल्ली (19), दानिश (22) और अर्जुन ठाकुर उर्फ शिवा (23) के रूप में हुई है। सरकारी वकील हुक्म सिंह ने अदालत में दलील दी कि चारों दोषियों ने युवक कुलदीपक की बेरहमी से हत्या की है इसलिए सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मौलीजागरां थाना पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ 25 अक्तूबर 2022 को हत्या सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
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क्या था मामला...शिकायतकर्ता अभिषेक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 25 अक्तूबर 2022 को दिवाली पर वह अपने भाई कुलदीपक के साथ मौली गांव में अपनी मौसी के घर गया था। रात को वहां से लौटते वक्त पार्क के पास उसके दो दोस्त दीपू और सहवाग मिल गए। उनके साथ वे दोनों बैठ गए। इस दौरान पार्क में खड़े चार लड़कों से कुलदीपक की किसी बात पर बहस हो गई। आरोपियों ने उसके भाई की पिटाई शुरू कर दी। वह भागकर बीच-बचाव करने पहुंचा तो एक आरोपी ने उसके सिर पर ईंट मार दी। वहीं, एक ने कुलदीपक के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं, सहवाग की पीठ पर चाकू मार दिया। उसका दोस्त दीपू घायलों को लेकर पंचकूला सेक्टर-6 के सिविल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने कुलदीपक को मृत घोषित कर दिया था। मौलीजागरां थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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