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Hindi News ›   Chandigarh ›   Life imprisonment for eight people for the murder of a youth in Jind

Jind News: युवक की हत्या के जुर्म में आठ लोगों को उम्रकैद, अदालत ने 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Thu, 13 Jul 2023 08:49 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Thu, 13 Jul 2023 08:49 PM IST
सार

विकास घायल लाभ सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ने चला गया। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने विकास पर लाठियों व डंडों से हमला कर दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। उपचार के दौरान विकास की मौत हो गई।

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Life imprisonment for eight people for the murder of a youth in Jind
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के जींद में अदालत ने युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में आठ लोगों को गुरुवार को दोषी करार दिया। सभी को उम्रकैद की सजा हुई है। वहीं 21-21 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार आठ जून 2020 को सदर थाना सफीदों पुलिस को दी शिकायत में पानीपत जिले के गांव नारा निवासी राजेश ने बताया कि उसका बेटा विकास सात जून को कार लेकर घर आ रहा था। रास्ते में उसकी कार से गांव पाजू मोड पर गांव खेड़ा खेमावती निवासी लाभ की बाइक टकरा गई। इसमें लाभ सिंह को मामूली चोट आई। 
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विकास घायल लाभ सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ने चला गया। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने विकास पर लाठियों व डंडों से हमला कर दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। उपचार के दौरान विकास की मौत हो गई। सदर थाना सफीदों पुलिस ने मृतक के पिता राजेश की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 
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पुलिस ने इस मामले में गांव खेड़ा खेमावती निवासी मन्नू, राहुल, मक्खन, प्रवेश, शिवचरण, सोनू, सेठी, संजय को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरीया की अदालत ने सभी नामजद आठों लोगों को उम्रकैद और 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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