फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Legal Authority would compromise in court case

कोर्ट के मामले भी सुलझाएगी लीगल अथॉरिटी

Mon, 17 Feb 2014 05:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 17 Feb 2014 05:18 PM IST
विज्ञापन
Legal Authority would compromise in court case

सेक्टर-43 जिला अदालत में बनाए गए मीडिएशन सेंटर में उपभोक्ता और लेबर कोर्ट में चलने वाले केसों में भी सेटलमेंट करवाई जाएगी।

विज्ञापन


यह जानकारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव न्यायाधीश लालचंद ने दी। उन्होंने बताया कि स्टेट लीगल अथारिटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से उपभोक्ता और लेबर कोर्ट में सेंटलमेंट करवाने के लिए परमीशन ले चुकी है।

परमिशन मिलने के बाद स्टेट लीगल अथारिटी ने उपभोक्ता और लेबर कोर्ट के जजों को केस मीडिएशन सेंटर में भेजने के लिए पत्र लिखा है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता और लेबर कोर्ट में चलने वाले जिन केसों में समझौता होने की उम्मीद होती है तो उन्हें मीडिएशन सेंटर में भेजे ताकि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके।
विज्ञापन


केसों में हो रहा है समझौता
जिला अदालत में जजों द्वारा मीडिएशन सेंटर में भेजे गए केसों में से 35 प्रतिशत केसों में सेंटलमेंट हो रही है।

मीडिएशन सेंटर में केस को सेटल करवाने के लिए तीन महीन का समय होता है। अगर किसी केस में लग रहा होता है कि इसमें समझौता हो सकता है तो एक सप्ताह का ओर समय मिल सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कौन से मामले होते हैं शामिल
मीडिएशन सेंटर मे अधिकतर आने वाले केसों में सिविल अपील, घरेलु हिंसा, चैक बाउंसिंग, गार्डियन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, वुमन सेल, सिविल अपील, रेंट केस, क्रिमिनल अपील, दहेज व जमानत याचिकाएं शामिल होती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed