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कपिल शर्मा शो के बाद सिद्धू के सामने एक और मुसीबत, अब सीएम को शिकायत

Tue, 02 May 2017 09:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 02 May 2017 09:39 AM IST
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Lawyer objects to Navjot Singh Sidhu's appearance in advertisement
नवजोत सिद्धू - फोटो : फाइल फोटो
पंजाब सरकार के कैबिनेट रैंक प्राप्त नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी एक टीवी विज्ञापन में काम करने पर सवाल उठाए गए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने प्रदेश के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम एक पत्र भेजकर नवजोत सिद्धू को टीवी विज्ञापन इंग्लिश मैजिक मशीन में हिस्सा लेने से रोकने की मांग की है।
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उल्लेखनीय है कि एडवोकेट अरोड़ा ने नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी पर कॉमेडी शो में हिस्सा लेने पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। पत्र में कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट मंत्री बनने के बावजूद एक विज्ञापन में हिस्सा लेकर इंग्लिश मैजिक मशीन नामक एक प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं।
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यह विज्ञापन टीवी पर आधे घंटे तक प्रसारित होता है। पत्र में कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू का कार्य कैबिनेट मंत्री के पद की गरिमा और शोभा के विपरीत है। कैबिनेट मंत्री, जोकि एक उच्च संवैधानिक पद है, पर आसीन होने के बाद उन्हें ऐसे उत्पादों के लिए लगातार विज्ञापन करना उन्हें शोभा नहीं देता।
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'कैबिनेट मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहकर यह शोभा नहीं देता'

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एडवोकेट अरोड़ा ने मुख्य सचिव को लिखा है कि मंत्रियों (केंद्रीय और राज्य) के लिए आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को उक्त उत्पाद के निर्माताओं के साथ अपने संबंधों को खत्म कर देना चाहिए। अन्यथा इंग्लिश मैजिक मशीन के निर्माताओं द्वारा विज्ञापन में किए जा रहे दावे संदिग्ध हैं।

पत्र में लिखा गया है कि यह फेयर एंड लवली फेस क्रीम से भी अधिक अविश्वसनीय है, जो नवजोत सिंह सिद्धू विज्ञापन में दावा करते हैं कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो भी इस मशीन का प्रयोग करने के बाद, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। एडवोकेट अरोड़ा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट मंत्री के संवैधानिक पद से खिलवाड़ से रोकें।

गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब की कैप्टन सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के पद पर रहते हुए कॉमेडी शो में काम करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि सैद्धांतिक रूप से नवजोत सिंह सिद्धू को कॉमेडी शो में काम करना जारी नहीं रखना चाहिए। दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा था कि सब कुछ कानूनी तौर पर नहीं देखा जा सकता। सिर्फ कानून की सबकुछ नहीं है। कुछ चीजें नैतिकता और शुचिता पर भी आधारित होती है।

 

हाईकोर्ट के वकील ने मुख्य सचिव के माध्यम से सीएम को भेजा पत्र

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नवजोत सिंह सिद्धू - फोटो : SELF
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी वकील एच.सी. अरोड़ द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही थी। याचिका में कोर्ट से नोटिस जारी करने की अपील की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस स्तर पर राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा मंत्री पद संभालने के बावजूद कॉमेडी शो में काम करना जारी रखने के खिलाफ वकील एच.सी. अरोड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

अरोड़ा की ओर से सिद्धू के कॉमेडी शो में काम करने पर रोक लगाने की अपील की गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 मई तय की है। पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने अतुल नंदा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हम इस मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे।
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