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बैट से 5 साल के बेटे को पीटती थी मां, पुलिस ने दर्ज किया केस...पिता को सौंप दिया बच्चा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार(हरियाणा)
Updated Fri, 21 Sep 2018 11:59 AM IST
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कोर्ट केस
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पति के साथ तलाक का केस चल रहा था, और 5 साल के बेटे के बैट से बुरी तरह पीटती थी। वीडियो वायरल हुआ और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं बच्चा उसके पिता को सौंप दिया गया है। मामला हरियाणा के हिसार का है। आजाद नगर इलाके में प्लास्टिक के बैट से पांच साल के बेटे को बुरी तरह पीटती मां का वीडियो वायरल हुआ है।
बेरहम मां अपने बेटे को घर के बाहर गली के बीच में पीट रही है और जोर-जोर से चिल्ला भी रही है। हालांकि वीडियो में उसकी आवाज क्लीयर सुनाई नहीं दे रही कि वह क्या कह रही है, लेकिन गुस्से में वह बच्चे और किसी अन्य (जो वीडियो में नहीं दिख रहा) की ओर मुखातिब होकर जोर-जोर से कुछ कहती दिखाई दे रही है।
जैसे ही वीडियो चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को मिला तो टीम ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से मौके पर पहुंचकर बच्चे को कस्टडी में लेकर बच्चे के पिता के हवाले कर दिया। बच्चे के माता-पिता में तलाक का केस चल रहा है। पुलिस ने भी बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर जेजे एक्ट के सेक्शन-75 के तहत मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस मां को गिरफ्तार भी कर सकती है।
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बेरहम मां अपने बेटे को घर के बाहर गली के बीच में पीट रही है और जोर-जोर से चिल्ला भी रही है। हालांकि वीडियो में उसकी आवाज क्लीयर सुनाई नहीं दे रही कि वह क्या कह रही है, लेकिन गुस्से में वह बच्चे और किसी अन्य (जो वीडियो में नहीं दिख रहा) की ओर मुखातिब होकर जोर-जोर से कुछ कहती दिखाई दे रही है।
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जैसे ही वीडियो चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को मिला तो टीम ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से मौके पर पहुंचकर बच्चे को कस्टडी में लेकर बच्चे के पिता के हवाले कर दिया। बच्चे के माता-पिता में तलाक का केस चल रहा है। पुलिस ने भी बच्चे के पिता की शिकायत के आधार पर जेजे एक्ट के सेक्शन-75 के तहत मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस मां को गिरफ्तार भी कर सकती है।
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तलाक के लिए चार बार हो चुकी है सुनवाई
कोर्ट केस
बच्चे के पिता ने बताया कि उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है। अदालत में चार सुनवाई हो चुकी हैं। उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों उसकी पत्नी के पास ही रहते थे। उसकी पत्नी अकसर बेटे के साथ मारपीट करती थी, मगर कानूनन छह साल तक के बच्चे को मां के पास ही रखा जाता है, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकता था। जैसे ही बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासनिक टीम ने बच्चे को उसके हवाले किया है। उसने आरोप लगाया कि महिला खीझ में बच्चे की पिटाई कर रही है।
जेजे एक्ट के तहत मां नहीं पीट सकती अपने बच्चे को
चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सुनीता यादव के अनुसार जेजे एक्ट के सेक्शन-75 के तहत अगर कोई मां अपने बेटे को पीटती है तो उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज होगा और मां को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें सजा का भी प्रावधान है। पुलिस भी केस दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि फिलहाल बच्चे को पिता के पास छोड़ दिया गया है, ताकि वह सुरक्षित रहे।
जेजे एक्ट के तहत मां नहीं पीट सकती अपने बच्चे को
चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सुनीता यादव के अनुसार जेजे एक्ट के सेक्शन-75 के तहत अगर कोई मां अपने बेटे को पीटती है तो उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज होगा और मां को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें सजा का भी प्रावधान है। पुलिस भी केस दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि फिलहाल बच्चे को पिता के पास छोड़ दिया गया है, ताकि वह सुरक्षित रहे।