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Kurukshetra News: चार तस्करों को 12-12 साल की कैद, कार की स्टेफनी में छिपा करते थे तस्करी
Thu, 22 Dec 2022 06:26 PM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 22 Dec 2022 06:26 PM IST
सार
स्पेशल अदालत (एनडीपीएस) कुरुक्षेत्र ने नशीले पदार्थो की तस्करी में शामिल अरविंद्र सिंह, राहुल, अशोक उर्फ काला व सुमित को दोषी करार देते हुए 12-12 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ उन पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
ढाई साल पहले अफीम की तस्करी करने के मामले में पकड़े गए चार दोषियों को अदालत ने 12-12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इन दोषियों पर एक-एक लाख व 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी कार की स्टेफनी में अफीम छिपा कर तस्करी करते पकड़े गए थे, जिनसे पांच किलो 830 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
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जिला उप न्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि 12-13 जुलाई 2020 की रात को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (चंडीगढ़) की टीम ने गुप्त सूचना पर अरविंद्र सिंह निवासी दबखेड़ा और राहुल निवासी हैबतपुर (करनाल) को पांच किलो 830 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था। यह अफीम अरविंद्र सिंह की गाड़ी की स्टेपनी से बरामद हुई थी। इस मामले में एनसीबी की टीम ने राहुल की निशानदेही पर अजय कुमार उर्फ छोटू को पकड़ा था।
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अजय ने यह अफीम आगे भेजनी थी। पूछताछ में अजय ने बताया कि यह अफीम अशोक उर्फ काला निवासी कतलाहेडी (करनाल) ने खरीदकर लाने को कहा था। जांच करते हुए टीम ने अफीम तस्कर सुमित गांजू को झारखंड से गिरफ्तार किया था। वहीं अशोक को एनसीबी की लखनऊ टीम ने अलग से नौ किलो अफीम के साथ पकड़ा था और इस मामले में भी उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी अजय कुमार उर्फ छोटू को अदालत से जमानत मिल गई थी, मगर वह जमानत से भाग गया था।
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स्पेशल अदालत (एनडीपीएस) कुरुक्षेत्र ने नशीले पदार्थो की तस्करी में शामिल अरविंद्र सिंह, राहुल, अशोक उर्फ काला व सुमित को दोषी करार देते हुए 12-12 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ उन पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। वहीं अजय कुमार उर्फ छोटू के विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जा रही है।