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Chandigarh News: पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सुरक्षा वापस लेने को दी हाईकोर्ट में चुनौती
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-हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का दिया आदेश
-दो बार विधायक, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष व विधानसभा स्पीकर रह चुका है याची
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा वापस लेने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए कुलदीप शर्मा ने बताया कि वह दो बार विधायक, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष व विधान सभा स्पीकर रह चुके हैं। फिलहाल वह करनाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। याची ने बताया कि 2015 में एक पुलिस अधिकारी की हत्या को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी और इसके चलते जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बाद से ही लगातार उन्हें धमकियां मिलने लगी थी और इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। याची ने बताया कि अभी भी उन्हें लगातार धमकियों भरे फोन कॉल आ रहे हैं बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने याची की सुरक्षा वापिस लेने का आदेश जारी कर दिया। याची ने इस बाबत पुलिस, एडीजीपी, सीआईडी को मांग पत्र देकर सुरक्षा को लेकर पुनर्विचार का आग्रह किया लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिका में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने और सरकार को उचित आदेश जारी करने की अपील की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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-दो बार विधायक, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष व विधानसभा स्पीकर रह चुका है याची
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा वापस लेने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए कुलदीप शर्मा ने बताया कि वह दो बार विधायक, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष व विधान सभा स्पीकर रह चुके हैं। फिलहाल वह करनाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। याची ने बताया कि 2015 में एक पुलिस अधिकारी की हत्या को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी और इसके चलते जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बाद से ही लगातार उन्हें धमकियां मिलने लगी थी और इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। याची ने बताया कि अभी भी उन्हें लगातार धमकियों भरे फोन कॉल आ रहे हैं बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने याची की सुरक्षा वापिस लेने का आदेश जारी कर दिया। याची ने इस बाबत पुलिस, एडीजीपी, सीआईडी को मांग पत्र देकर सुरक्षा को लेकर पुनर्विचार का आग्रह किया लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिका में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने और सरकार को उचित आदेश जारी करने की अपील की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।