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किडनैप कर दुराचार करने वाला युवक दोषी
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला
Updated Fri, 31 Jan 2014 12:30 AM IST
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नाबालिग को किडनैप करके दुराचार करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार दिया है। उसे शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
किडनैपिंग का मामला पिंजौर थाने में 22 अप्रैल को दर्ज हुआ था। 30 जुलाई को दोनों नेपाल बार्डर के नजदीक एक गांव में मिले थे।
इसके बाद युवक पर दुराचार का भी मामला दर्ज हुआ, जबकि मेडिकल जांच में पता चला कि लड़की गर्भवती है, जिसका बाद में गर्भपात कराया गया।
पिंजौर निवासी साजन नाम का युवक शादी का झांसा देकर 22 अप्रैल को नाबालिग को किडनैप कर ले गया था। पिंजौर थाने में मामला दर्ज होने के बाद तलाश शुरू हुई तो पता चला कि दोनों नेपाल बार्डर के साथ लगते बिहार के एक गांव में हैं।
पुलिस ने उन्हें पकड़कर पंचकूला कोर्ट में पेश किया, जहां लड़की ने साजन पर दुराचार के आरोप लगाए। इसके बाद उसका मेडिकल हुआ तो उसमें दुराचार की पुष्टि हुई और दुराचार की धारा भी पहले के केस में जोड़ दी गई।
इसके साथ ही पता चला कि वह सात सप्ताह के गर्भ से है। लड़की के परिजनों ने डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद मांगी।
इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई कि लड़की का गर्भपात कराने की इजाजत दी जाए, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।
अब कोर्ट ने साजन को आईपीसी की धारा 363 (किडनैपिंग), 376 (रेप) व प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्राम सेक्सुअल आफेंस एक्ट की धारा चार (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी करार दिया है। उसे शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
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किडनैपिंग का मामला पिंजौर थाने में 22 अप्रैल को दर्ज हुआ था। 30 जुलाई को दोनों नेपाल बार्डर के नजदीक एक गांव में मिले थे।
इसके बाद युवक पर दुराचार का भी मामला दर्ज हुआ, जबकि मेडिकल जांच में पता चला कि लड़की गर्भवती है, जिसका बाद में गर्भपात कराया गया।
पिंजौर निवासी साजन नाम का युवक शादी का झांसा देकर 22 अप्रैल को नाबालिग को किडनैप कर ले गया था। पिंजौर थाने में मामला दर्ज होने के बाद तलाश शुरू हुई तो पता चला कि दोनों नेपाल बार्डर के साथ लगते बिहार के एक गांव में हैं।
पुलिस ने उन्हें पकड़कर पंचकूला कोर्ट में पेश किया, जहां लड़की ने साजन पर दुराचार के आरोप लगाए। इसके बाद उसका मेडिकल हुआ तो उसमें दुराचार की पुष्टि हुई और दुराचार की धारा भी पहले के केस में जोड़ दी गई।
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इसके साथ ही पता चला कि वह सात सप्ताह के गर्भ से है। लड़की के परिजनों ने डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद मांगी।
इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई कि लड़की का गर्भपात कराने की इजाजत दी जाए, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।
अब कोर्ट ने साजन को आईपीसी की धारा 363 (किडनैपिंग), 376 (रेप) व प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्राम सेक्सुअल आफेंस एक्ट की धारा चार (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी करार दिया है। उसे शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
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