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हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के न्यायिक अधिकारियों की कोरोना से सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सभी कोर्ट परिसरों में रिमांड के लिए आरोपियों की पेशी एक ही कमरे में हो

Sun, 26 Jul 2020 12:27 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2020 12:27 AM IST
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judicial officers Haryana Punjab Chandigarh corona High Court same room for remand court premises
चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के न्यायिक अधिकारी कोरोना की चपेट में न आएं, इसके लिए हाईकोर्ट ने जिला और सब डिवीजन स्तर की सभी अदालतों में रिमांड के लिए आरोपियों की पेशी को एक कमरा सुनिश्चित करने के आदेश सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जारी किए हैं। इस कमरे को स्वास्थ्य व प्रशासनिक अधिकारी से विमर्श करने के उपरांत इस्तेमाल में लाया जाएगा।
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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ के सभी जिला सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर
न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। पत्र में कहा गया कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस आरोपी की पेशी होती है, वह बाद में कोरोना पॉजिटिव निकल आता है। इसके चलते न्यायिक अधिकारियों व स्टाफ को क्वारंटीन करना पड़ता है। आरोपियों की रिमांड के लिए पेशी के दौरान न्यायिक अधिकारी और आरोपी के बीच किसी पारदर्शी वस्तु का इस्तेमाल करने तथा सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन सुनिश्चित करने के भी हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। केरल हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए बताया गया कि न्याय का अधिकारी वह कोर्ट का स्थापना की चपेट में न आए इसलिए केरल हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट या स्पेशल जज के सामने आरोपियों को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश करने के आदेश दिए हैं।
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