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BSF के दो मुलाजिमों समेत 6 को 60-60 साल की कैद

Sat, 22 Aug 2015 11:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, तरनतारन
ब्यूरो/अमर उजाला, तरनतारन Updated Sat, 22 Aug 2015 11:25 AM IST
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jail imprisonment to 2 bsf employees in punjab drug racket

एक मामले में बीएसएफ के दो मुलाजिमों समेत 6 को अदालत ने 60-60 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पंजाब में सुनाई गई। मामला पाक तस्करों के साथ मिलकर नशा तस्करी का है। आरोपियों ने पाक तस्करों के सहयोग से 300 किलो हेरोइन भारत लाकर बेची थी।

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इसी मामले में फैसला सुनाते हुए एडीशनल जज हरजिंदर पाल सिंह ने सजा सुनाई। सभी पर 6-6 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। भगोड़े दो तस्करों की गिरफ्तारी के बाद उन पर फैसला सुनाया जाएगा। डीआरआई विभाग ने छह अप्रैल 2011 को बलविंदर सिंह और उसके साथी से 75 किलो हेरोइन बरामद की थी।
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आरोपियों ने 16 लाख की रिश्वत भी ली थी

jail imprisonment to 2 bsf employees in punjab drug racket

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया था कि वह सीमा पर तैनात बीएसएफ के मुलाजिम गुरचरण सिंह और हरदेव सिंह को रिश्वत देकर पाक तस्करों से हेरोइन मंगवाते हैं। 2010 से अप्रैल 2011 तक वह पाक तस्करों से 300 किलो हेरोइन मंगवाकर भारत में बड़े तस्करों को सप्लाई कर चुके हैं।

इसके लिए इन मुलाजिमों को 16 लाख रुपये की रिश्वत भी दे गई थी। इसके बाद पुलिस ने बीएसएफ मुलाजिम गुरचरण सिंह, हरदेव सिंह, भिंदर सिंह उर्फ चूही, मेजर सिंह उर्फ छोटा सोनू और गुरमीत सिंह उर्फ गोपी निवासी सुरसिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके साथी अजयपाल सिंह और रछपाल सिंह अभी तक भगौड़े हैं।

तीन धाराओं में सुनाई 20-20 साल की सजा

jail imprisonment to 2 bsf employees in punjab drug racket

अदालत ने पकड़े गए छह तस्करों को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21सी, 23सी और 29सी के तहत सजा सुनाई है, लेकिन सजा एक साथ होने से दोषियों को सजा 20 साल ही काटनी पड़ेगी।

यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें अधिक सजा काटनी होगी। डीआरआई के सरकारी वकील पीएल बिंद्रा ने कहा कि अदालत ने ऐतिहासिक फैसला किया है।

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