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अजनाला को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

Fri, 12 Feb 2016 10:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 12 Feb 2016 10:24 PM IST
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interim bail for ajnala from high court

पंजाब में श्रीगुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के बाद सरबत खालसा का आयोजन करने के आरोप में गिरफ्तार दमदमी टकसाल के नेता अमरीक सिंह अजनाला को शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी।

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जस्टिस एमएमएस बेदी की अदालत ने अमरीक सिंह को 24 फरवरी तक जमानत देते हुए 24 फरवरी को सुबह 10 बजे तक जेल में समर्पण के आदेश भी दिए।

अमरीक सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर हाईकोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होगी। अमरीक सिंह को सरबत खालसा के दौरान पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।
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इसके बाद अमरीक सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर बताया कि वह हार्ट पेशेंट हैं। इस पर हाईकोर्ट ने अमृतसर के डीएसपी ग्रामीण को नोटिस जारी रिपोर्ट मांगी थी।
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रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीक सिंह 15 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के बाद छुट्टी मिल गई थी।

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