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Chandigarh News: आरोपी वकील सतपाल बंसल को अंतरिम जमानत
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10 नवंबर को होगी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। जिला अदालत परिसर में कैंटीन संचालक राममिलन यादव की आत्महत्या के मामले में आरोपी वकील सतपाल बंसल को जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। तब तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि 26 अक्तूबर को जिला अदालत परिसर में कैंटीन चलाने वाले राममिलन यादव ने वकील सतपाल बंसल के साथ विवाद के बाद जहरीला पदार्थ निगल लिया था। बाद में उनकी मौत हो गई। यादव के बेटे अनिल की शिकायत पर पुलिस ने बंसल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया था।
वकील ने याचिका में रखा अपना पक्ष: सतपाल बंसल ने जमानत याचिका में कहा कि घटना के समय वह अपनी बेटी के साथ चैंबर में बैठे थे। इसी दौरान राममिलन वहां आए। उन्होंने केवल पूछा था कि जब कोई सामान नहीं मंगवाया तो वह चैंबर में क्यों आए हैं। कुछ देर बाद यादव वहां से चले गए। बंसल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका पक्ष जाने बिना एफआईआर दर्ज की। अदालत ने फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। जिला अदालत परिसर में कैंटीन संचालक राममिलन यादव की आत्महत्या के मामले में आरोपी वकील सतपाल बंसल को जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। तब तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि 26 अक्तूबर को जिला अदालत परिसर में कैंटीन चलाने वाले राममिलन यादव ने वकील सतपाल बंसल के साथ विवाद के बाद जहरीला पदार्थ निगल लिया था। बाद में उनकी मौत हो गई। यादव के बेटे अनिल की शिकायत पर पुलिस ने बंसल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया था।
वकील ने याचिका में रखा अपना पक्ष: सतपाल बंसल ने जमानत याचिका में कहा कि घटना के समय वह अपनी बेटी के साथ चैंबर में बैठे थे। इसी दौरान राममिलन वहां आए। उन्होंने केवल पूछा था कि जब कोई सामान नहीं मंगवाया तो वह चैंबर में क्यों आए हैं। कुछ देर बाद यादव वहां से चले गए। बंसल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका पक्ष जाने बिना एफआईआर दर्ज की। अदालत ने फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत दी है।
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