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Punjab: अब परिवार के बाहर पावर ऑफ अटॉर्नी पर दो फीसदी लगेगा स्टांप शुल्क, विधानसभा में विधेयक पारित

Wed, 29 Nov 2023 09:44 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 29 Nov 2023 09:44 PM IST
सार

यह स्टांप ड्यूटी केवल उन लोगों पर लागू होगी, जो अपने परिवार के सदस्यों-पत्नी, पति, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता, पोते-पोतियों और दादा-दादी के अलावा किसी अन्य को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं।

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Indian Stamp Punjab Amendment Bill 2023 passed in Punjab Assembly
पंजाब विधानसभा सत्र। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में अब अपने परिवार यानी रक्त संबंधों से इतर किसी अन्य को संपत्ति के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर दो फीसदी शुल्क देना होगा। पंजाब विधानसभा ने दो दिवसीय सत्र के अंतिम दिन बुधवार को भारतीय स्टांप-पंजाब संशोधन बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके साथ ही सदन ने तीन अन्य महत्वपूर्ण बिलों को भी मंजूरी दे दी।

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पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने सदन में तीन बिल-संपत्ति हस्तांतरण (पंजाब संशोधन) बिल, रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल पेश किए, जबकि जल संसाधन मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने चौथा बिल, पंजाब केनाल एंड ड्रेनेज बिल प्रस्तुत किया। इन सभी बिलों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
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भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल के तहत रक्त संबंधों से बाहर अपनी संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अन्य के नाम करने पर संबंधी क्षेत्र में लागू कलेक्टर दर या निश्चित राशि पर दो फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा। यह स्टांप ड्यूटी केवल उन लोगों पर लागू होगी, जो अपने परिवार के सदस्यों-पत्नी, पति, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता, पोते-पोतियों और दादा-दादी के अलावा किसी अन्य को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं।
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गौरतलब है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये संबंधित व्यक्ति को अचल संपत्ति बेचने का अधिकार मिल जाता है। अधिनियम में इस संशोधन के बाद अब राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियां जैसे गरीबों के लिए आवास योजनाएं, जिनकी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये खरीद-बिक्री की चलन बढ़ गया है, पर रोक लगेगी।

बिना रुकावट मिलेगा नहरी पानी

विधानसभा में बुधवार को सूबे के किसानों और जमीन मालिकों को बिना किसी रुकावट सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नहरों, ड्रेनों और कुदरती जल स्रोतों की देखभाल, मरम्मत और समय पर सफाई, पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकने और अन्य पाबंदियों संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज बिल-2023 को पारित कर दिया गया।

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