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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

Tue, 30 Aug 2022 01:36 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 30 Aug 2022 01:36 AM IST
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In the case of raping a minor, two convicts get 20 years' imprisonment
चंडीगढ़। जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी सांई कायान उर्फ अरमान और गौरव कंबोज को 20-20 साल की कैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुुनाई है। दोषियों में अरमान सेक्टर-19 और गौरव करनाल का रहने वाला है।
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दोषियों पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (2) (एन) और पोक्सो की धारा 6 के तहत मुकदमा चल रहा था। अदालत ने आदेश दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) की ओर से पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। बता दें कि यह मामला 2020 में पीड़िता के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी सेक्टर-21 में एक पीजी में रह कर सेक्टर-34 स्थित कोचिंग में पढ़ाई करती थी। पीड़िता का पिता बेटी से रोजाना फोन पर बात करता था। आखिरी बार 23 अगस्त 2020 को रात 11 बजे शिकायतकर्ता ने बेटी से बात की थी। इसके बाद बेटी का फोन बंद आने लगा। अगले दिन जब परेशान पिता बेटी को खोजते हुए उसके पीजी पहुंचा तो पता चला कि उनकी बेटी 23 अगस्त को शाम के समय पीजी से निकली थी। इसके बाद न तो वो वापस पीजी आईऔर न ही घर पहुंची थी। शिकायतकर्ता को शक था कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। इस बाद पुलिस ने जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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