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Chandigarh News: सफेद नंबर प्लेट की टैक्सी में सफर किया तो चालक के साथ आपका भी कटेगा चालान
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चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने रविवार को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि सभी पीली नंबर प्लेट वाली टैक्सियों में ही सफर करें। अगर कोई व्यक्ति सफेद नंबर प्लेट की कैब-टैक्सी में सफर करेगा तो चालक के साथ सवारी का भी चालान कटेगा। प्रशासन ने कहा है कि बाइक टैक्सियों के पास भी कमर्शियल और न ही कंपनी के पास लाइसेंस है, इसलिए उनमें भी सफर न करें। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि चंडीगढ़ में कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए ओला और उबर नामक दो कंपनियों को एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है। अन्य सभी अवैध हैं। इसलिए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे इन दोनों कंपनियों के माध्यम से पीले कमर्शियल नंबर प्लेट वाली कैब बुक करें और गैर पंजीकृत ऐप आधारित एग्रीगेटर कंपनियों के माध्यम से कैब बुक न करें। निजी नंबर (सफेद प्लेट) वाली कैब/बाइक में यात्रा न करें। यह गैरकानूनी है। अगर कोई सफर करेगा तो यात्रियों के साथ साथ निजी वाहन चालकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल कैब में पैनिक बटन भी लगे होते हैं जिन्हें आपात स्थिति में दबाया जा सकता है।
अधिक किराया लेने वाले चालकों की भी कर सकते हैं शिकायत
चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी चंडीगढ़ में कैब के लिए अधिकतम किराया दर 34 रुपये प्रति किलोमीटर तय की है। यदि कोई कैब ऑपरेटर/कंपनी अधिक किराया वसूलती है तो एसटीए कार्यालय से टेलीफोन नंबर 0172-2700159 या ईमेल sta18-chd@ nic.in पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। यदि कोई कैब ऑपरेटर गलत रूट या लंबा रूट लेता है तो यात्री पैनिक बटन दबा सकता है और तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सकता है।
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अधिक किराया लेने वाले चालकों की भी कर सकते हैं शिकायत
चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी चंडीगढ़ में कैब के लिए अधिकतम किराया दर 34 रुपये प्रति किलोमीटर तय की है। यदि कोई कैब ऑपरेटर/कंपनी अधिक किराया वसूलती है तो एसटीए कार्यालय से टेलीफोन नंबर 0172-2700159 या ईमेल sta18-chd
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