फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   if you have not voter card, you can vote

वोटर कार्ड नहीं है तो भी आपके लिए गुड न्यूज

Thu, 03 Apr 2014 09:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 03 Apr 2014 09:30 PM IST
विज्ञापन
if you have not voter card, you can vote

मतदान के दिन जो व्यक्ति किसी कारण से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को राहत दी है। ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपकर्मो या पब्लिक लिमिटेड कंपनियो द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थय बीमा स्मार्ट कार्ड या निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची आदि के जरिए भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे।

विज्ञापन

वैकल्पिक पहचान दस्तावेज का करें इस्तेमाल

if you have not voter card, you can vote

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग देश के शत-प्रतिशत मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रयासरत है। इसी के परिणाम हैं कि अभी तक पूरे देश में 97 फीसदी से भी ज्यादा लोगों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी कर चुका है। इसके अलावा आयोग ने अपने तंत्र से मतदाताओं को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची वितरित करने के आदेश भी दिए हैं। जिसका इस्तेमाल वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में किया सकता है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी अशुद्वि को भी मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर नजरअंदाज करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

एनआरआई वोटर कर सकेंगे मूल पासपोर्ट का इस्तेमाल

if you have not voter card, you can vote

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में फोटो के बेमेल होने पर मतदाता उपरोक्त बताए गई वैकल्पिक पहचान दस्तावेज को इस्तेमाल कर मत का प्रयोग कर सकता है। यदि मतदाता को किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है तो वह पहचान पत्र भी मान्य होगा बशर्ते मतदाता का नाम संबधित क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, जहां वह मतदान करने आया है। ऐसे एनआरआई वोटर जिन्होने अपने पासपोर्ट विवरणो के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है, केवल अपने मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मत का प्रयोग कर सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed