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Hindi News ›   Chandigarh ›   If property tax exemption would pay up to 25

टैक्स में छूट चाहिए तो 25 तक करें भुगतान

Sat, 23 Nov 2013 08:55 AM IST
अमर उजाला, पंचकूला
अमर उजाला, पंचकूला Updated Sat, 23 Nov 2013 08:55 AM IST
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If property tax exemption would pay up to 25
प्रॉपर्टी टैक्स में 30 फीसदी छूट का फायदा लेने के लिए अब महज तीन दिन शेष बचे हैं, लेकिन अब तक बहुत कम लोगों ने ही टैक्स जमा कराए हैं।
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 हालांकि, भुगतान के लिए तारीख बढ़ाकर फ्लैट मालिकों को राहत देने के लिए नगर निगम की सेल्फ असेसमेंट कमेटी की ओर से सिफारिश कर दी गई है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है।

नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग ने कहा कि वर्ष 2010-11, 11-12, 12-13 का टैक्स नियत तारीख तक चुकाने वालों को ही 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इसके पहले के बकाया पर भी फिलहाल कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। निर्धारित तारीख के बाद बकाया जमा कराने वालों को अतिरिक्त 18 फीसदी ब्याज और सरचार्ज भी भरना होगा।
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 इससे संबंधित जानकारियां वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। शनिवार को भी बैंकों की शाखाओं और सेक्टर-चार स्थित नगर निगम दफ्तर में टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा।
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