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शादी में अब बंदूक लेकर गए तो खैर नहीं, सावधान रहें और पढ़ लें वार्निंग

Tue, 06 Dec 2016 09:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 06 Dec 2016 09:31 AM IST
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If gun can be taken at the wedding cause 6 months jail
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Demo Pic
अब शादी में बंदूक लेकर जाने वालों की खैर नहीं। सरकार ने सख्त वार्निंग जारी की है। पढ़ लिजिए और इस पर जरूर अमल करें। शादी समारोह और खुशी के मौकों पर हथियारों का प्रदर्शन अब बंद होगा। हरियाणा में पिछले दिनों एक विवाह समारोह में साधवी की ओर से की गई फायरिंग की घटना और ताजा पंजाब में हई डांसर की मौत के बाद ने हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है।
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हरियाणा पुलिस धारा 144 के तहत ऐसे हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाएगी। गृह सचिव ने फौरी तौर पर पंजाब की घटना के बाद सामाजिक समारोह में हथियार के साथ आने वाले ऐसे उपद्रवी लोगों पर पाबंदी लगा दी है। बावजूद इसके अगर नियमों को ताक पर रखने की कोशिश की गई तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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 सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने हथियार के शौकीन लोगों की जानकारी भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। यह भी जांचा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों को जरूरत के समय में लाइसेंस दिए गए थे। वर्तमान स्थितियां क्या हैं। वर्तमान में ऐसे लोगों को लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लाइसेंस भी सरकार जब्त करवाने पर विचार कर रही है।
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चूंकि मामला गृह विभाग से जुड़ा है इसलिए मुख्यमंत्री से भी हामी भरवानी जरूरी है। करनाल में घटी घटना के बाद मौखिक तौर पर सभी डीसी और एसपी को भी आदेश दिए गए हैं कि हथियारों का लाइसेंस लेकर आने वाले आवेदकों का पूरा वेरिफिकेशन किए बगैर लाइसेंस की सिफारिश न की जाए।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

If gun can be taken at the wedding cause 6 months jail
गन शॉट - फोटो : Demo Pic
हवाई फायर करना भी अपराध
पुलिस के मुताबिक किसी भी हथियार द्वारा यदि हवाई फायर किया जाता है तो यह भी एक अपराध है और इस अपराध के लिए 6 महीने के कारावास का प्रावधान भी है। लिहाजा शादी-विवाह के दौरान यदि आपका कोई सगा संबंधी या पारिवारिक सदस्य शादी-विवाह में हथियार ले जाता है तो उसे इसके लिए रोकें, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के तहत यह एक उल्लंघन भी है और इसमें सजा भी हो सकती है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
हरियाणा के गृह सचिव राम निवास ने बताया कि किसी भी शादी ब्याह में हथियार के साथ लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे आयोजनों के दौरान वहां आईपीसी की धारा-144 लागू होगी। इसके लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पिछले माह भी हो चुकी है करनाल में एक मौत 

If gun can be taken at the wedding cause 6 months jail
बंदूक - फोटो : डेमो फोटो
पिछले माह भी हो चुकी है करनाल में एक मौत 
करनाल में शादी समारोह में एक साधवी  को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान उन्होंने डीजे चलाने को कहा। डीजे के शुरू होते ही साध्वी और गनमैन ने हवाई फायर की शुरुआत कर दी। इस दौरान एक गोली के मिस होने पर, गनमैन ने जमीन पर गोली चलाई जिससे वहां मौजूद महिला सुनीता की मौत हो गई थी। इस घटना में वहां मौजूद अन्य लोग भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है।

हवाई फायर पर छह माह की जेल 
हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने शादी-विवाह के दौरान शराब पीकर हथियारों के इस्तेमाल से होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पुलिस को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर विवाह समारोहों में लोगों को हथियार ले जाने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी हथियार से हवाई फायर किया जाता है, तो यह भी एक अपराध है। इसके लिए छह माह के कारावास का प्रावधान भी है। 
 
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