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Hindi News ›   Chandigarh ›   Husband sentenced to life imprisonment for feeding poisoned milk to his wife in Panipat

Panipat News: पत्नी को जहरीला दूध पिलाने वाले पति को उम्रकैद, अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Thu, 04 May 2023 09:37 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Thu, 04 May 2023 09:37 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी पति पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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Husband sentenced to life imprisonment for feeding poisoned milk to his wife in Panipat
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : iStock

विस्तार

हरियाणा के पानीपत जिले के कुटानी गांव में टेलर व ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली पत्नी को दूध में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने वाले दोषी पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मरने से पहले पत्नी ने पीजीआई खानपुर में डॉक्टर की निगरानी में पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट ने इनको सबसे बड़ा आधार माना और अपना फैसला सुनाया।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी पति पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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पीजीआई खानपुर में डॉक्टर की निगरानी में पुलिस को कुटानी गांव निवासी रितु उर्फ पिंकी (27) ने 21 मार्च 2019 को बताया था कि वह कपड़े सिलाई और ब्यूटी पार्लर का काम करती है। उसका छह वर्ष का एक बेटा है। उसकी शादी को सात वर्ष हो गए हैं। उसका पति प्रवीन उसके काम पर एतराज जताता था। 20 मार्च की सुबह 10 बजे वह अपनी दुकान पर थी। इसी बीच उसका पति प्रवीन दो अन्य युवकों के साथ आया। दोनों युवक नकाबपोश थे। पति ने दूध में जहरीला पदार्थ मिलाया और जबरदस्ती पिला दिया। 
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शोर मचाने पर पति दोनों साथियों संग फरार हो गया। इसके बाद उसने अपने पिता आजाद सिंह को फोन कर मामले की सूचना दी। उन्होंने उसे सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर बता उसे पीजीआई खानपुर रेफर कर दिया गया। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया था लेकिन रितु की मौत के बाद धारा 302 जोड़ी गई और प्रवीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।


दोनों में रहता था मनमुटाव 
पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रवीन ने बताया कि उसका व उसकी पत्नी के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। वह पत्नी पर हाथ उठाता तो वह मायके चली जाती थी। उसकी पत्नी हमेशा आवेश में रहती थी। 20 मार्च को वह 10 बजे घर गया तो कई दिनों बाद घर आने की बात पर पत्नी झगड़ा करने लगी। इससे वह आग बबूला हो गया और घटना को अंजाम दिया।

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