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Hindi News ›   Chandigarh ›   HSGPC Constitution on the Base of Re-organization Act

रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनेगी HSGPC

Wed, 02 Jul 2014 10:56 AM IST
डॉ. सुरेंद्र धीमान/अमर उजाला, चंडीगढ़
डॉ. सुरेंद्र धीमान/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 02 Jul 2014 10:56 AM IST
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HSGPC Constitution on the Base of Re-organization Act

हरियाणा सरकार विधानसभा में पेश करने के लिए अलग कमेटी बनाने संबंधी विधेयक का जो मसौदा तैयार कर रही है उसमें लिखा गया है कि कृषि मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा की अध्यक्षता में सरकार ने 22 अगस्त, 2005 को मौजूदा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पुनर्गठन कर हरियाणा के लिए अलग कमेटी बनाने की जरूरत, अधिकार क्षेत्र, संभावना और इच्छा जानने के लिए कमेटी गठित की गई थी।

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कमेटी ने सारे मामले का पक्ष और विपक्ष देखकर 7 मार्च, 2007 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। प्रस्तावित विधेयक संविधान में सूची तीन (समवर्ती सूची) के आइटम नंबर 28 के अनुभाग 7 के साथ पठित अनुच्छेद 246 और द पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के सेक्शन 72 और अन्य प्रावधानों के अनुसार हरियाणा विधानसभा को पारित करने का अधिकार देता है।
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इस एकट के तहत जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसी तर्ज पर हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का प्रस्ताव है।
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यूनिवर्सिटी, बोर्ड, गुरुद्वारा एक्ट का प्रावधान

HSGPC Constitution on the Base of Re-organization Act

रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के सेक्शन 72 के प्रावधान का हरियाणा सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सहारा ले रही है।

यानी जैसे हरियाणा ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्थान पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनाई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्थान पर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई। उसी तरह सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के आधार पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का प्रावधान मान रही है।

ये कहना है मुख्यमंत्री हुड्डा का

HSGPC Constitution on the Base of Re-organization Act

चट्ठा कमेटी ने अलग कमेटी बनाने की सिफारिश कर रखी है। सरकार ने एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांग रखी है। राय जल्द मिलने वाली है। हरियाणा के सिखों के जो हित में होगा, सरकार वही फैसला करेगी। जहां तक एसजीपीसी की चेतावनी का सवाल है, कानून सबके लिए बराबर है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री, हरियाणा

हमारी कमेटी की दो बैठक हुई थीं मगर बेनतीजा स्थगित हो गई थीं। प्रदेश के गृह विभाग के पास सारा रिकार्ड है। जब गृह विभाग चाहेगा, बैठक बुलाकर कानूनी राय भेज देंगे। फिलहाल राय नहीं भेजी गई है।
हवा सिंह हुड्डा, एडवोकेट जनरल, हरियाणा

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