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पंचकूला में होटल-शॉपिंग मॉल्स और रेस्तरां आज से खुलेंगे, जाने से पहले जरूर पढ़ लें ये नियम

Tue, 09 Jun 2020 01:30 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Tue, 09 Jun 2020 01:30 AM IST
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Hotel, shopping malls and religious places will open in Panchkula from today

पंचकूला में स्थित धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य अतिथि सेवाओं, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंगलवार से उक्त सभी गतिविधियों का संचालक हो सकेगा। संचालकों को कई तरह के आदेशों का पालन भी करना होगा। यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। 

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिले में कोविड-19 महामारी के कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर धार्मिक स्थल समेत होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां को खोला जा सकता है। सभी गतिविधियों को एसओपी तरीके से लागू करने के निर्देश हैं। उक्त स्थानों पर श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने, फेस मास्क पहनने सहित सामान्य निवारक उपायों को अपनाना अनिवार्य है। 
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आरती, मंडली और सामूहिक सभा की अनुमति नहीं
उपायुक्त ने बताया कि किसी भी आरती, मंडली और सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी गई है। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की ही अनुमति है। धार्मिक स्थल के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या फिर छिड़काव नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्न-दान, भोजन बनाते और वितरण करते समय शारीरिक दूरी का पालन होना चाहिए। इनमें लगभग दो हजार वर्ग फुट के आकार वाले बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। 
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होटल-रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे संचालित  
उपायुक्त ने शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्तरां में केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है। किसी भी बफेट सर्विस की अनुमति नहीं दी गई है। केवल मैनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करने की सेवाओं की छूट होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की छूट नहीं होगी। केवल रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। 


आवश्यक नियमों का पालन करते हुए सुबह 9 से सायं 8 बजे के बीच खुलेंगे। आदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई किसी भी प्रकार की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ आपदा अधिनियम 2005 एवं इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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